रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों को निवेश की अनुमति देकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी शेयर बाजार, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन कर इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।
यह कदम भारत सरकार के सिविल सेवा आचरण नियमों की तर्ज पर उठाया गया है ताकि सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता और पारदर्शी निवेश विकल्प मिल सकें।
किन निवेश विकल्पों पर रहेगी पूरी तरह रोक?
हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ निवेश विकल्पों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिनमें शामिल हैं:
- इंट्राडे ट्रेडिंग (Intraday Trading)
- BTST (Buy Today, Sell Tomorrow)
- फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग
- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency Investment)
ये सभी अत्यधिक जोखिमपूर्ण और सट्टा आधारित गतिविधियाँ हैं, जिन्हें कर्मचारियों के लिए अनुचित और हितों के टकराव वाला माना गया है।
क्यों किया गया यह संशोधन?
सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारी दीर्घकालिक निवेश माध्यम जैसे कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित करें, लेकिन साथ ही उन्हें ऐसे सट्टा बाजार से दूर रखा जाए जो:
- वित्तीय अस्थिरता ला सकते हैं
- भ्रष्टाचार या अंदरूनी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ा सकते हैं
- उनकी सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठा सकते हैं
क्या बदल जाएगा अब?
- कर्मचारी अब लॉन्ग टर्म निवेश योजनाओं में स्वतंत्रता से निवेश कर सकेंगे
- लेकिन वे डे ट्रेडिंग, F&O, क्रिप्टो जैसे उच्च जोखिम वाले बाजार से दूर रहेंगे
- निवेश से पहले उन्हें GAD द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा