CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Rape Case Verdict: 20 साल पुराने मामले में आरोपी बरी, अदालत ने कहा—सहमति से बने संबंध को हर हाल में दुष्कर्म नहीं माना जा सकता

High Court Rape Case Verdict: 20 साल पुराने मामले में आरोपी बरी, अदालत ने कहा—सहमति से बने संबंध को हर हाल में दुष्कर्म नहीं माना जा सकता

By Newsdesk Admin
12/03/2026
Share

त्तीसगढ़ में एक पुराने आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Chhattisgarh High Court ने आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि महिला बालिग है और उसकी सहमति से संबंध बने हैं, तो हर परिस्थिति में इसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निरस्त कर दिया गया। यह निर्णय अब (High Court Rape Case Verdict) के रूप में चर्चा में है।

Contents
  • सरगुजा जिले से जुड़ा था मामला
  • लोअर कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा
  • अदालत ने सहमति और इरादे को माना अहम आधार
  • करीब 20 साल बाद खत्म हुआ कानूनी विवाद

सरगुजा जिले से जुड़ा था मामला

यह मामला Dhaurpur Police Station क्षेत्र से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 के आसपास एक छात्रा और युवक के बीच पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों के बीच लंबे समय तक संपर्क बना रहा और युवती ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का वादा कर संबंध बनाए। हालांकि अदालत ने मामले की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इसे (Consent Relationship Case) के रूप में देखा।

लोअर कोर्ट ने सुनाई थी सात साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद Ambikapur की सत्र अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों और परिस्थितियों की पुनः समीक्षा की और अंततः (Court Appeal Decision) के तहत निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया।

अदालत ने सहमति और इरादे को माना अहम आधार

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल शादी का वादा करने के आधार पर हर मामले में दुष्कर्म का अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही शादी करने का इरादा नहीं रखा और केवल धोखे से संबंध बनाए, तब तक इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। अदालत के अनुसार (Legal Consent Law) के तहत संबंधों की प्रकृति और परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है।

करीब 20 साल बाद खत्म हुआ कानूनी विवाद

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद लगभग दो दशक पुराने इस मामले में आखिरकार फैसला आया। अदालत के निर्णय के साथ ही आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया और निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी..
छत्तीसगढ़ में मौसम का मिज़ाज बदला: अंबिकापुर में आंधी-बारिश से घंटों बिजली ठप, कई जिलों में यलो अलर्ट
Bilaspur Cyber Fraud : स्कॉटलैंड की महिला बनकर 3 करोड़ की ठगी, बैंककर्मी दोस्त गिरफ्तार
IGKV Exam Paper Leak : परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र वायरल, जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम गठित
Indian Stock Market : शेयर बाजार के लिए अहम रहेगा अगला हफ्ता, कच्चे तेल की कीमत और विदेशी निवेश समेत इन संकेतों पर नजर

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Singarpur Medha Road
Singarpur Medha Road : सड़क की हालत नहीं सुधरी तो 16 अक्टूबर को आंदोलन, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

सिंगारपुर से मेढ़ा को जोड़ने वाली सड़क की…

Kharif Girdawari 2026 : अक्टूबर में पूरी होगी खरीफ की गिरदावरी, ड्रोन से खेतों की जियो मैपिंग, गांजा-अफीम पर रहेगी टेढ़ी नजर
Kharif Girdawari 2026 : अक्टूबर में पूरी होगी खरीफ की गिरदावरी, ड्रोन से खेतों की जियो मैपिंग, गांजा-अफीम पर रहेगी टेढ़ी नजर

खरीफ गिरदावरी (Kharif Girdawari 2026) में ड्रोन और…

Train Waiting
Train Waiting : त्योहारों में ट्रेनों पर बढ़ा दबाव, कई रूट पर टिकट मिलना मुश्किल, नई सेवाओं की मांग

त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों…

Monsoon Departure : छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, 1155 मिमी बारिश ने कहीं दी राहत तो कहीं बरपाया कहर
Monsoon Departure : छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई, 1155 मिमी बारिश ने कहीं दी राहत तो कहीं बरपाया कहर

मानसून में प्रदेश में औसतन 1155.3 मिमी बारिश…

Hanuman Chalisa Science Book : शिक्षा मंत्री को शोधकर्ता कमल महंत ने भेंट की ‘हनुमान चालीसा का रहस्यमयी विज्ञान’ पुस्तक
Hanuman Chalisa Science Book : शिक्षा मंत्री को शोधकर्ता कमल महंत ने भेंट की ‘हनुमान चालीसा का रहस्यमयी विज्ञान’ पुस्तक

जिले में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़े विषय…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?