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Home » छत्तीसगढ़ साहू संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, बिना मंजूरी जारी अधिसूचना पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ साहू संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, बिना मंजूरी जारी अधिसूचना पर मांगा जवाब

By Newsdesk Admin
01/08/2025
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सीजी भास्कर, 1 अगस्त |

Contents
  • चुनाव अधिसूचना पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
  • संघ ने आरोप लगाया: अधिकार का अतिक्रमण
  • हाईकोर्ट की टिप्पणी और कार्रवाई

रायपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश साहू संघ के आगामी चुनाव पर अस्थायी रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जारी करते हुए फर्म्स एवं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन विभाग को नोटिस थमाया है और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।

चुनाव अधिसूचना पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

साहू समाज की शीर्ष संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा 7 जनवरी 2025 को संघ के चुनाव एवं बाइलॉज संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 30 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ, जिसमें तीन महीनों के भीतर चार स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया तय की गई थी।

हालांकि इसी दौरान समाज के एक सदस्य ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार ने एक समिति का गठन कर 35 दिन के भीतर चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया।

संघ ने आरोप लगाया: अधिकार का अतिक्रमण

साहू संघ ने इस आदेश को असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में यह भी कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार ने अपने स्तर पर न तो रजिस्ट्रार से अनुमोदन लिया और न ही किसी कानूनी प्रावधान के तहत समिति गठित की। इसके बावजूद चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित करने का आदेश जारी किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और कार्रवाई

मामले की प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 14 जुलाई 2025 को जारी सहायक रजिस्ट्रार के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। साथ ही फर्म्स एवं सोसाइटी विभाग से पूछा गया है कि बिना वैधानिक अनुमति के ऐसा आदेश कैसे पारित किया गया।

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