CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » इतनी पढ़ी लिखी महिला शादी के नाम पर 16 साल तक शारीरिक शोषण कराती रही, भरोसा नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट

इतनी पढ़ी लिखी महिला शादी के नाम पर 16 साल तक शारीरिक शोषण कराती रही, भरोसा नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट

By Newsdesk Admin 04/03/2025
Share

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया, जिस पर शादी का झूठा झांसा देकर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. दोनों के बीच करीब 16 साल तक यौन संबंध रहे.कोर्ट ने साफ किया कि शादी के वादे से मुकरना बलात्कार तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक ये साबित न हो जाए कि आरोपी ने रिश्ते की शुरुआत ही से महिला से शादी का वादा नहीं किया था.

कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि शिकायत करने वाली महिला काफी पढ़ी-लिखी हैं, बावजूद इसके उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक होने वाले कथित यौन उत्पीड़न को रिपोर्ट तक नहीं कराया. लिहाजा, अदालत ने महिला के दावों की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर किया. अदालत ने अपने फैसले में पाया कि महिला ने एफआईआर तभी दर्ज कराई जब आरोपी ने दूसरी महिला से शादी कर ली. इससे उस शख्स को परेशान करने का एक गुपचुप मकदद का अंदाजा लगता है.

Contents
क्या था ये पूरा मामला?सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

क्या था ये पूरा मामला?

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी.इस मामले में बलात्कार के आरोप में 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसी साल पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल किया था. आरोप था कि पुरुष ने साल 2006 में किसी समय रात में महिला के घर घुसकर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए. न्यायालय ने कहा कि इसके बाद पुरुष और महिला के बीच घनिष्ठता बढ़ती रही.

सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करने वाले पुरुष ने ने दलील दिया कि दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से थे और महिला एक वयस्क और शिक्षित महिला होने के नाते स्वेच्छा से उसके साथ एक लंबे संबंध में थीं. पुरुष ने दावा किया कि महिला के साथ उसके संबंध खराब होने और फिर दूसरी महिला से उसके विवाह करने के बाद आरोप गढ़े गए. सुप्रीम कोर्ट ने अपील करने वाले शख्स की दलीलों में दम पाया और उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करते हुए पुरुष के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने ‘महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य’ और ‘प्रशांत बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)’ जैस पुरानी अदालत के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि लंबे समय तक सहमति से बनाए गए संबंध को शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार नहीं माना जा सकता, जब तक कि सहमति शुरूआत ही से धोखे वाला न रहा हो. देश की सर्वोच्च अदालत को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि अपीलकर्ता के इरादे गलत थे या उसने रिश्ते की शुरुआत में शादी का झूठा वादा किया था.

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बादअदालत ने कहा कि आरोपी पुरुष के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अन्यायपूर्ण होगा और कानून की प्रक्रिया का बेजा इस्तेमाल होगा. नतीजतन, अपील अदालत ने कुबूल किया और अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में ये केस “रजनीश सिंह उर्फ ​​सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य” के नाम से सुना गया. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाले कई मामलों में नजीर साबित हो सकता है.

You Might Also Like

महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न का बड़ा मामला: डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अधिकारी सस्पेंड

“प्रेमचंद केवल लेखक नहीं, विचारधारा हैं” – कल्याण महाविद्यालय में प्रेमचंद जयंती समारोह सम्पन्न

हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा से ऊपर, हर की पौड़ी के पास पहाड़ी दरकी; प्रशासन अलर्ट पर

महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर नई गाइडलाइन: बिना सहमति नहीं करवा सकते ड्यूटी, जानिए सरकार के कड़े नियम

ED की बड़ी कार्रवाई: रायपुर में 40 करोड़ की संपत्ति जब्त, मेडिकल घोटाले में कई अफसरों पर शिकंजा

Newsdesk Admin 04/03/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article SEBI की पूर्व चीफ माधबी बुच को बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR पर लगाई रोक
Next Article ममता बनर्जी के राज में बदल गई बंगाल की डेमोग्राफी: बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य

You Might Also Like

Philippines Woman Rape Case
अन्यअपराधदेश-दुनिया

महिला अधिकारी से यौन उत्पीड़न का बड़ा मामला: डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अधिकारी सस्पेंड

06/08/2025
अन्यछत्तीसगढ़

“प्रेमचंद केवल लेखक नहीं, विचारधारा हैं” – कल्याण महाविद्यालय में प्रेमचंद जयंती समारोह सम्पन्न

06/08/2025
अन्यघटना दुर्घटनादेश-दुनिया

हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी सीमा से ऊपर, हर की पौड़ी के पास पहाड़ी दरकी; प्रशासन अलर्ट पर

05/08/2025
अन्यदेश-दुनियाराजनीतिरोजगार

महिलाओं की नाइट शिफ्ट पर नई गाइडलाइन: बिना सहमति नहीं करवा सकते ड्यूटी, जानिए सरकार के कड़े नियम

05/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?