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Home » महिला हॉस्टल में छेड़खानी व मारपीट का आरोपी दरोगा नौकरी से बर्खास्त, मामले में कोर्ट ने सुनाई थी सजा

महिला हॉस्टल में छेड़खानी व मारपीट का आरोपी दरोगा नौकरी से बर्खास्त, मामले में कोर्ट ने सुनाई थी सजा

By Newsdesk Admin
28/09/2024
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सीजी भास्कर, 28 सितंबर। छत्तीसगढ़ में रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा राकेश चौबे को बर्खास्त कर दिया है। टीआई के खिलाफ लगातार नशे में विवाद करने के मामले सामने आए थे। बर्खास्त निरीक्षक राकेश चौबे का चंद दिनों पहले ही देवेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत होकर गर्ल्स हॉस्टल में घुसने और महिला कर्मचारी को धमकाने का आरोप लगा था, इतना नहीं ही आरोपी टीआई पर हॉस्टल में घुसकर छेड़खानी और मारपीट का मामला था, जिस पर कोर्ट ने उसे कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

राकेश चौबे के खिलाफ अजाक थाना में अपराध क्रमांक 04/2023 के तहत आईपीसी की धारा 451, 294, 323 (दो बार), 506 बी, 354 ए और अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज था। कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जिसे आईजी ने संज्ञान में लिया। इसके बाद गुरुवार को चौबे को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1996 और पुलिस रेगुलेशन के तहत “सेवा से पदच्युत” कर दिया गया।

हाल ही में पुलिस लाइन में टीआई राकेश चौबे द्वारा एक आरक्षक को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में टीआई ने डीएसपी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. आरक्षक ने टीआई राकेश चौबे के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

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