सीजी भास्कर, 16 सितंबर। रेलवे अब जनरल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत जिन यात्रियों के पास आधार नंबर नहीं होगा, वे बुकिंग खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक आनलाइन जनरल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। (IRCTC Rules) ये नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे और यात्रियों को तत्काल प्रभाव से इसका पालन करना होगा। मौजूदा समय में यह प्रावधान तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू है, लेकिन अब इसे सामान्य रिजर्वेशन तक बढ़ा दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग प्रणाली का दुरुपयोग रुकेगा और आम यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
रेल मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि बुकिंग खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल वही यात्री (IRCTC Rules) ऑनलाइन रिजर्वेशन कर पाएंगे जिनके पास आधार नंबर दर्ज होगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ट्रेन एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे रवाना होने वाली है और आरक्षण उसी दिन सुबह 10 बजे खुलेगा, तो पहले 15 मिनट तक केवल आधार से जुड़े यात्री ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे।
15 मिनट के बाद अधिकृत टिकट एजेंटों को भी टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। रेलवे ने कहा है कि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों से जनरल टिकट बुकिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही, बुकिंग खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक अधिकृत टिकट एजेंटों को टिकट बुक करने से रोकने का नियम पहले की तरह जारी रहेगा।
रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पहले तत्काल टिकट बुकिंग के लिए 15 मिनट रोक का नियम लागू किया गया था। अब उसी व्यवस्था को जनरल टिकट बुकिंग तक बढ़ाया जा रहा है। (IRCTC Rules) इससे यात्रियों को निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।