सीजी भास्कर, 8 जुलाई| Labour Registration Chhattisgarh : दस अथवा इससे अधिक श्रमिक व कर्मचारी नियोजित करने वाले दुकानों और संस्थाओं को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। श्रम विभाग के पोर्टल में 14 अगस्त 2025 तक संबंधित दुकानदार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद पंजीयन करने पर विलंब शुल्क देना होगा।
सहायक श्रम आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शतों) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत निर्मित छग दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2021 प्रदेश में दिनांक 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील किया गया (Labour Registration Chhattisgarh)है। जिसके परिपालन में सभी दुकानों और स्थापनाओं को श्रम पहचान संख्या पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
छ०ग० दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत ऐसे पूर्व से पंजीकृत समस्त दुकान एवं स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक अथवा कर्मचारी नियोजित हों को 6 माह के भीतर अर्थात् 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाकर दुकान एवं स्थापनाओं का पंजीयन कराया जाकर श्रम पहचान संख्या प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर निर्धारित शुल्क में छूट प्रदान की गई (Labour Registration Chhattisgarh)है। अधिनियम के प्रभावशीलता के 6 माह अर्थात् 14 अगस्त 2025 के बाद निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ पंजीयन प्रमाण-पत्र सह श्रम पहचान संख्या प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये गये है।
इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत दुकान एवं स्थापनाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत माना जावेगा, किन्तु उन्हे दिनांक 14 अगस्त 2025 के पूर्व श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने हेतु श्रम विभाग के पोर्टल श्रमेव जयते डॉट सीजी डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन आवेदन करने पर कोई पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।