सीजी भास्कर, 23 जुलाई |
पेंड्रा : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से एक अहम अदालती फैसला सामने आया है। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए एक हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला 30 जून 2024 का है, जब पेंड्रा थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव में रहने वाले कृपाल सिंह और चौहान सिंह के बीच लंबे समय से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन सुबह दोनों के बीच कहासुनी हुई और शाम करीब 5 बजे गांववालों ने चौहान सिंह को उसके घर की परछी में खून से लथपथ हालत में देखा।
सूचना मिलते ही गांव के सरपंच ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पहले मर्ग कायम किया और जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि कृपाल सिंह ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर चौहान सिंह की हत्या कर दी थी।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कृपाल सिंह आर्मो (पिता – विष्णु सिंह आर्मो, उम्र – 27 वर्ष) को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
कोर्ट का फैसला:
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त दो माह का कारावास भुगतना होगा।
सरकारी पक्ष से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।