सीजी भास्कर, 24 अगस्त : रायपुर में सूदखोरी के काले कारोबार (Loan Sharking Case Raipur) से जुड़े तोमर ब्रदर्स पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। एसडीएम एनके चौबे की मौजूदगी में प्रशासन ने भाठागांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क कर दिया। इस संपत्ति में दोनों भाइयों का 1500-1500 वर्गफुट का हिस्सा है।
यह कार्रवाई सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद की गई। आदेश के मुताबिक अब कोर्ट की अनुमति के बिना इस मकान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही संपत्ति को बेचा जा सकेगा। इससे पहले रायपुर नगर निगम ने भी रोहित तोमर के अवैध आफिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।
कोर्ट से अंतिम चेतावनी के बाद कुर्की
पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने तोमर ब्रदर्स को 18 अगस्त तक पेश होने का अंतिम मौका दिया था। लेकिन वे पेश नहीं हुए। (Loan Sharking Case Raipur) के दोनों आरोपित करीब दो महीने से फरार चल रहे हैं। इन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित है।
प्रापर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर पर मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में एफआइआर कराई थी। इसके बाद से ही रोहित फरार है। उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लापता हो गया है।