सीजी भास्कर, 29 मार्च। महिला एवं बाल विकास विभाग अप्रैल से महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana Registration) के लाभ के लिए फिर से पंजीकरण के लिए पोर्टल खोल सकता है। प्रदेश में 21 वर्ष से अधिक उम्र की कई महिलाएं इस योजना का लाभ लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं और आवेदन भी कर रही हैं।
हालांकि, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में शासन महतारी वंदन योजना के पंजीकरण के लिए पोर्टल खोलने की संभावना है। इसके बाद नए लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।
यह मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है (Mahtari Vandan Yojana Registration)
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्नकाल में पूछा था कि नए लाभार्थियों के लिए पोर्टल कब खोला जाएगा। उन्होंने यह भी सवाल किया कि पेंशन प्राप्त गरीब बुजुर्ग महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि पूरी क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि उन्हें केवल 500 रुपए ही मिल रहे हैं। इस पर मंत्री ने उत्तर दिया कि नए लाभार्थियों के लिए विभाग द्वारा पोर्टल जल्द ही खोला जाएगा।
विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया
सूत्रों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। वर्तमान में यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। चूंकि नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होगा, इसलिए उम्मीद है कि इसी महीने विभाग नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल सक्रिय कर देगा।
लगभग 70 लाख महिलाएं हो रही हैं लाभान्वित (Mahtari Vandan Yojana Registration)
ज्ञात हो कि साय सरकार की महतारी वंदन योजना का लाभ वर्तमान में प्रदेश की 69,69,399 महिलाएं उठा रही हैं। हर महीने की पहली तारीख को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपए जमा किए जाते हैं। यह योजना साय सरकार के गठन के एक महीने बाद शुरू की गई थी।
पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं
- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
- आवेदन के वर्ष की एक जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
ये महिलाएं अपात्र मानी जाएंगी
- जिनके परिवार में कोई सदस्य आयकरदाता है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के सरकारी विभागों, उपक्रमों, मंडलों, या स्थानीय निकायों में स्थायी, अस्थायी, या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय, या तृतीय श्रेणी के अधिकारी या कर्मचारी हैं।
- जिनके परिवार में कोई वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, या मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।