CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Medical PG Admission Rules : मेडिकल PG एडमिशन में बड़ा बदलाव, पुराना अलॉटमेंट रद्द, नई काउंसलिंग से ही मिलेगी सीट

Medical PG Admission Rules : मेडिकल PG एडमिशन में बड़ा बदलाव, पुराना अलॉटमेंट रद्द, नई काउंसलिंग से ही मिलेगी सीट

By Newsdesk Admin
29/01/2026
Share

सीजी भास्कर, 29 जनवरी | Medical PG Admission Rules : छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि नियमों में बदलाव के बाद पहले से किए गए सीट अलॉटमेंट को वैध नहीं माना जा सकता। ऐसे में अब अभ्यर्थियों को नई काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए ही सीट प्राप्त करनी होगी।

Contents
  • नियम 11 में संशोधन के बाद खत्म हुआ पुराना अधिकार
  • याचिका की पृष्ठभूमि: पहले अलॉटमेंट के बाद रद्द हुई काउंसलिंग
  • मेरिट से मिली थी सीट, फीस और बैंक गारंटी भी जमा
  • याचिकाकर्ता का तर्क: एक बार प्रवेश के बाद रद्द करना अनुचित
  • शासन का पक्ष: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई
  • नई व्यवस्था: 50% सीटें संस्थागत, 50% ओपन मेरिट से
  • हाईकोर्ट की दो टूक: प्रोविजनल अलॉटमेंट अंतिम नहीं
  • अब नई याचिकाओं पर रोक, नई काउंसलिंग का रास्ता साफ

नियम 11 में संशोधन के बाद खत्म हुआ पुराना अधिकार

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2025 के नियम 11 में संशोधन लागू होते ही पूर्व में आवंटित सीट पर बने रहने का कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता। अदालत के अनुसार, नियम बदले जाने की स्थिति में पुरानी प्रवेश प्रक्रिया स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

याचिका की पृष्ठभूमि: पहले अलॉटमेंट के बाद रद्द हुई काउंसलिंग

मामला भिलाई निवासी अनुष्का यादव की याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 22 और 23 जनवरी 2026 को जारी शासनादेशों को चुनौती दी थी। इन आदेशों के तहत पहले से पूरी हो चुकी पीजी मेडिकल काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया था।

मेरिट से मिली थी सीट, फीस और बैंक गारंटी भी जमा

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें मेरिट के आधार पर निजी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस विषय की सीट मिली थी। उन्होंने लगभग 10.79 लाख रुपये फीस और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कर कॉलेज जॉइन भी कर लिया था, इसके बावजूद प्रवेश रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का तर्क: एक बार प्रवेश के बाद रद्द करना अनुचित

याचिका में कहा गया कि एक बार एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे निरस्त करना छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है। इसे मनमाना और अवैधानिक बताते हुए राहत की मांग की गई थी।

शासन का पक्ष: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि काउंसलिंग रद्द करने का निर्णय न्यायिक निर्देशों के पालन में लिया गया है। शासन ने स्पष्ट किया कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक है और केवल सीमित स्तर तक संस्थागत प्राथमिकता ही दी जा सकती है।

नई व्यवस्था: 50% सीटें संस्थागत, 50% ओपन मेरिट से

संशोधित नियमों के अनुसार, 50 प्रतिशत पीजी मेडिकल सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस किया है, जबकि शेष 50 प्रतिशत सीटें पूरी तरह ओपन मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी।

हाईकोर्ट की दो टूक: प्रोविजनल अलॉटमेंट अंतिम नहीं

अदालत ने कहा कि जब प्रवेश प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा और नियमों के अधीन हो, तब प्रोविजनल अलॉटमेंट को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर याचिका खारिज करते हुए शासन के निर्णय को सही ठहराया गया।

अब नई याचिकाओं पर रोक, नई काउंसलिंग का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस विषय में अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद राज्य में मेडिकल पीजी सीटों के लिए नए नियमों के तहत दोबारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

BHILAI IIT student dies : भिलाई में आईआईटी छात्र की संदिग्ध मौत
CT Scan Facility : 4 करोड़ 49 लाख की लागत से स्थापित हुई अत्याधुनिक सीटी स्कैन की सुविधा
बिहार शरीफ में सीढ़ियों के रेलिंग से नीचे गिरी 7 साल की मासूम, बाल-बाल बची जान
World Tourism Day Patna Seminar: बिहार पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर, गुलाब और छूट से किया गया पर्यटकों का स्वागत
दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल न देने पर भी लगा जुर्माना! हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

A massive fire caused trouble at Kudargarh Devi Dham : अगरबत्ती से भड़की लपटों ने ज्योति कलश भवन को लिया चपेट में

सीजी भास्कर, 22 मई। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध…

Mass resignation of Antagarh Panchayat : विकास कार्यों के रुकने पर सरपंचों का गुस्सा भड़क उठा।

सीजी भास्कर, 22 मई । जिले के अंतागढ़ विकासखंड…

Protest against removal of honest officer : CEO तबादले के विरोध में जनपद सदस्यों का प्रदर्शन

सीजी भास्कर, 22 मई । कोरबा जिले के…

Police’s ‘Operation Lost and Found’ successful : 151 गुम मोबाइल लौटाए गए

सीजी भास्कर, 22 मई। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस…

CG Health Recruitment
CG Health Recruitment : स्वास्थ्य विभाग में बंपर मौका, 332 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख के बाद बंद हो जाएगी लिंक!

सीजी भास्कर, 22 मई : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य…

You Might Also Like

ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्ड

आज पीएम मोदी शिवमोग्गा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, कमल के फूल की तर्ज पर बना डिजाइन

27/02/2023
B.Sc Nursing Admission
छत्तीसगढ़

BSc Nursing CG : नर्सिंग कॉलेजों की 4,427 सीटें खाली, विभाग की लापरवाही से हजारों छात्र वंचित

12/11/2025
देश-दुनिया

October Bank Holidays 2025: अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन खुलेंगे बैंक, जानें पूरा शेड्यूल

28/09/2025
अपराधदेश-दुनियाराज्य

गर्लफ्रेंड को होटल में मिलने बुलाया, कमरे में घुसते ही करने लगा ऐसी डिमांड, प्रेमिका नहीं मानी तो खुद को लगा ली आग

09/04/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?