रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए Old Pension Scheme (OPS) को आंशिक रूप से समाप्त करने का ऐलान किया है। अब 1 अगस्त 2025 या उसके बाद सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को केवल दो विकल्प मिलेंगे —
- NPS (New Pension Scheme)
- UPS (Unified Pension Scheme)
सरकार ने इस निर्णय को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
किसे मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ?
गजट में साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से पहले नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू रहेगी, लेकिन इस तारीख के बाद नई नियुक्तियों में OPS का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार का आधिकारिक ऐलान
राज्य शासन द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में बताया गया:
“01-अगस्त-2025 से राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को केवल NPS या UPS के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।”
इसके साथ ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत लागू Unified Pension Scheme (UPS) को भी एक विकल्प के रूप में अंगीकृत किया गया है।
नया सिस्टम: कौन करेगा संचालन?
इस नई पेंशन व्यवस्था के तहत सभी नियुक्त सरकारी सेवकों का:
- लेखा संधारण (Accounting)
- पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया
अब पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय के नियंत्रण में रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
💡 इसका असर क्या होगा?
यह निर्णय छत्तीसगढ़ के उन युवाओं के लिए खास है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें पेंशन संबंधी योजनाओं के नए स्वरूप — NPS और UPS — को समझना और स्वीकारना होगा। इससे राज्य सरकार पर पेंशन का दीर्घकालिक वित्तीय भार घटेगा, लेकिन पुरानी पेंशन योजना की मांग करने वाले वर्गों में विरोध के स्वर उठ सकते हैं।