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Paddy MSP Guidelines CG : खरीफ में पुराना या रबी का धान बेचने पर होगी कार्रवाई, ऐसे होगी पहचान

By Newsdesk Admin 08/05/2025
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Paddy MSP Guidelines CG
Paddy MSP Guidelines CG

सीजी भास्कर, 08 मई : छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 (Paddy MSP Guidelines CG) के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इस खरीफ सीजन (Paddy MSP Guidelines CG) में केवल ताजा यानी इस सीजन का ही धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यदि कोई किसान रबी सीजन का धान या पुराना स्टॉक बेचना चाहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने खरीफ में धान की बुवाई नहीं की है, वे समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच सकेंगे। खेतों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, और भूमि रिकॉर्ड, आधार और बायोमेट्रिक जैसे दस्तावेजों से प्रमाणन के बाद ही किसानों को पात्र माना जाएगा।

खाद्य सचिव ने कहा, “यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समर्थन मूल्य पर केवल उन्हीं किसानों से धान खरीदा जाए जिन्होंने वाकई खरीफ सीजन में फसल बोई है। कोई भी व्यक्ति पुराने या रबी के धान को इस प्रक्रिया में नहीं बेच सकेगा।” खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस बार भी किसान अपना पंजीयन ऑनलाइन कर सकेंगे, जिसमें आधार लिंक, भू-अधिकार अभिलेख और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी रहेगा।

पुराना धान कैसे पहचाना जाएगा (Paddy MSP Guidelines CG)


अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि धान की गुणवत्ता, रंग, नमी (moisture content) और दानों की स्थिति देखकर उसकी उम्र का अनुमान लगाया जाएगा। विशेषज्ञ और निरीक्षण दल मौके पर जाकर नमूने लेंगे और जांच करेंगे। पुराने धान में सामान्यतः नमी कम होती है और उसकी रंगत फीकी या भूरी हो जाती है, जबकि ताजे धान में रंगत हरी या सुनहरी और नमी ज्यादा होती है। इसके अलावा, खेत का फिजिकल वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि फसल खरीफ में ही बोई गई है।

किसानों के लिए जरूरी प्रक्रिया (Paddy MSP Guidelines CG)

केवल खरीफ सीजन में बोई गई धान ही खरीदी जाएगी।

पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा।

भू-अधिकार अभिलेख, आधार लिंक और बायोमेट्रिक अनिवार्य होगा।

फसल का भौतिक सत्यापन ज़रूरी होगा।

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Newsdesk Admin 08/05/2025
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