सीजी भास्कर, 28 अक्टूबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ (Pensioners Demand) छत्तीसगढ़ प्रदेश ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास (1 नवंबर) के दौरान यह ज्ञापन उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाए।
यह ज्ञापन लंबे समय से लंबित पड़े महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान और मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित करने की मांग से जुड़ा है, जिससे दोनों राज्यों के पेंशनर्स को राहत मिल सके।
Pensioners Demand मोदी की गारंटी लागू करने की मांग
महासंघ ने प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि “मोदी की गारंटी” में किया गया वादा कि “डीए-डीआर केंद्र सरकार द्वारा देय तिथि और दर से दिया जाएगा” अभी तक लागू नहीं किया गया है।
दोनों राज्यों के बीच सहमति न बनने के कारण पिछले 6 वर्षों में 71 माह का एरियर भुगतान अटका हुआ है। ज्ञापन के मुताबिक, यह समस्या केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही हल हो सकती है क्योंकि यह अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्रालय (Pensioners Demand) के अधीन है।
7 लाख पेंशनर्स को समय पर नहीं मिल रही राहत
महासंघ के मुताबिक, मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत दोनों राज्यों के बीच 74:26 अनुपात में पेंशन देयता तय की गई थी। इस अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, दोनों राज्य महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान हेतु आपसी सहमति से आदेश जारी करते हैं। परंतु पिछले कई वर्षों से सहमति न बनने के कारण लगभग 7 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स (Pensioners Demand) जिनमें मध्यप्रदेश के 5.30 लाख और छत्तीसगढ़ के 1.30 लाख शामिल हैं — समय पर राहत राशि से वंचित हैं।
महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मिला विधानसभा अध्यक्ष से
पेंशनर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में कार्यकारी अध्यक्ष जेपी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बीएस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण त्रिवेदी, रायपुर जिला अध्यक्ष आरजी बोहरे और दैनिक वेतनभोगी प्रकोष्ठ के संयोजक अनिल पाठक शामिल थे। डॉ. रमन सिंह ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान (Pensioners Demand) अवश्य पहुंचाया जाएगा।
महासंघ ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को विलोपित किया जाए ताकि दोनों राज्यों के बीच महंगाई राहत के भुगतान को लेकर चल रही सहमति की अनिवार्यता समाप्त हो सके। ऐसा होने पर, दोनों राज्यों के पेंशनर्स को सीधे केंद्र के आदेशों के अनुसार डीए-डीआर मिल सकेगा।
