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Home » पहलगाम आतंकी हमले पर PM पर कसा था तंज, अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लखनऊ CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज..

पहलगाम आतंकी हमले पर PM पर कसा था तंज, अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लखनऊ CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज..

By Newsdesk Admin
12/06/2025
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सीजी भास्कर, 12 जून |

Contents
  • ये बयान एकदम भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा: तिवारी
  • कोर्ट ने मामले को किया स्वीकार
  • हाई कोर्ट ने दिया था मुकदमें का आदेश
  • पहले भी कई अहम मुद्दों पर कर चुके है पिटीशन

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनके विवादित बयान को लेकर हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लखनऊ की CJM (Chief Judicial Magistrate) कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है. कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है.

23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि आतंकियों ने हिंदुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है. वाड्रा ने यह भी कहा कि यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि सरकार हिंदुत्व की बात करती है. उनके इस बयान ने देशभर में आक्रोश पैदा किया, खासकर उन परिवारों में जिन्होंने इस हमले में अपने प्रियजनों को खोया.

ये बयान एकदम भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा: तिवारी

हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने इस बयान को भड़काऊ और देश की एकता के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि वाड्रा का बयान न केवल हिंदू समुदाय का अपमान करता है, बल्कि आतंकी हमले को जायज ठहराने की कोशिश भी करता है. संगठन ने पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने CJM कोर्ट का रुख किया.

कोर्ट ने मामले को किया स्वीकार

कुलदीप तिवारी ने हाईकोर्ट के प्रॉसिक्यूटर शेखर निगम और प्रियंका राव के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि वाड्रा का बयान देश की एकता, अखंडता और पंथनिरपेक्षता पर हमला है. यह बयान अलगाववादी भावनाओं को भड़काने वाला और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला है. कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत इस मामले को स्वीकार किया है.

हाई कोर्ट ने दिया था मुकदमें का आदेश

इससे पहले हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाईकोर्ट प्रॉसिक्यूटर रंजना अग्निहोत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस मामले को उठाया था. 2 मई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वाड्रा के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. इसी आदेश के आधार पर यह मुकदमा दाखिल किया गया है.

पहले भी कई अहम मुद्दों पर कर चुके है पिटीशन

पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल हुआ था. जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. आतंकियों ने टूरिस्टों की धार्मिक पहचान पूछकर उनकी हत्या की थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. वाड्रा के बयान की न केवल पीड़ित परिवारों ने बल्कि पूरे देश ने कड़ी निंदा की थी. कुलदीप तिवारी, जो हिन्द साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा कि वे इस मामले में न्याय के लिए अंत तक लड़ेंगे. तिवारी ज्ञानवापी, मथुरा और भोजशाला जैसे मुद्दों पर भी याचिकाकर्ता रह चुके हैं.

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