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PMFME Scheme Chhattisgarh : नया बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका, सरकार देगी 35% सब्सिडी

By Newsdesk Admin
10/06/2026
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PMFME Scheme Chhattisgarh
PMFME Scheme Chhattisgarh

सीजी भास्कर, 10 जून :  यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या पहले से चल रहे छोटे खाद्य उद्योग (PMFME Scheme Chhattisgarh) को बड़ा रूप देना चाहते हैं, तो साय सरकार आपके लिए एक बेहद लाभकारी योजना लेकर आई है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना’ (PMFME) के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना और छोटे उद्योगों को कानूनी व औपचारिक रूप देना है।

Contents
  • इन उद्योगों पर मिलेगी भारी सब्सिडी 
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं अनिवार्य
  • विस्तृत जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
  • फोन पर भी मिलेगी सहायता, महाप्रबंधक की अपील

 

इन उद्योगों पर मिलेगी भारी सब्सिडी 

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (PMFME Scheme Chhattisgarh) से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत खाद्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न लघु और कुटीर उद्योगों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्र प्रमुख उद्यम इस प्रकार हैं-

  • खाद्य इकाइयां : आधुनिक आटा चक्की, मसाला पिसाई केंद्र, टोस्ट व बेकरी निर्माण, बड़ी-पापड़ निर्माण, कुल्फी, आइसक्रीम, पारंपरिक मिठाइयाँ और चिक्की निर्माण।

  • पशुधन उद्योग : इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले पशु चारा (Cattle Feed) और मुर्गी चारा (Poultry Feed) निर्माण जैसे उद्यम लगाने के लिए भी इस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी।

  • सब्सिडी का गणित : योजना के तहत पात्र पाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर कुल परियोजना लागत (Project Cost) पर 35 प्रतिशत तक का बंपर अनुदान (सब्सिडी) शासन की ओर से प्रदान किया जाएगा, जिससे लोन का बोझ बेहद कम हो जाएगा।

 

ऑनलाइन आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं अनिवार्य

योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक आवेदकों को पीएमएफएमई (PMFME) के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति (Copy) अपलोड करना अनिवार्य किया गया है-

  1. आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

  2. पहचान और पते के प्रमाण हेतु वैध सरकारी आईडी (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड)

  3. बैंक पासबुक की प्रति (जिसमें पिछले छह महीनों के लेनदेन का पूरा विवरण हो)

  4. आप जो मशीनें या सेटअप खरीदना चाहते हैं, उसका आधिकारिक कोटेशन (Quotation)

 

विस्तृत जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहायता या अन्य पूछताछ के लिए आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कार्यालय का पता : जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, भू-तल गीता कॉम्प्लेक्स, साईं मंदिर के पास, कवर्धा रोड, खैरागढ़ (कार्यालयीन समय पर)।

फोन पर भी मिलेगी सहायता, महाप्रबंधक की अपील

यदि आप दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, तो विभाग के सहायक प्रबंधक अर्जुन कुमार साहू से उनके मोबाइल नंबर 9981866045 पर सीधे फोन करके भी योजना की पूरी गाइडलाइन समझ सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने जिले के सभी इच्छुक युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों से अपील की है कि वे इस मंदी के दौर में सरकार की इस कल्याणकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनें।

 

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