सीजी भास्कर, 12 सितंबर। छ: महीने पहले खुर्सीपार निवासी शुभम राजपूत की हत्या के मामले में न्यायालय ने गैंगस्टर तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया है।
आपको बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी सेवकराम निषाद ने पुलिस पूछताछ में बयान दिया था कि उसने तपन सरकार के कहने पर शुभम की हत्या की है। पुलिस ने मामले में तपन सरकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुख्य आरोपी सेवक राम निषाद की 21 फरवरी 2024 को दुर्ग जेल में हार्ट अटैक से पहले ही मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष दुर्ग पुलिस तपन सरकार और मुख्य आरोपी सेवक राम निषाद के बीच कनेक्शन को नहीं जोड़ पाई जिसमें संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने तपन सरकार को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
भिलाई खुर्सीपार निवासी शुभम राजपूत हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी सेवकराम ने गिरफ्तारी बाद पुलिस को जानकारी दी थी कि शुभम राजपूत खुद को तपन सरकार का आदमी बताता था और उसके कहने पर ही लोगों से बेजा वसूली करता था। घटना की रात शुभम राजपूत उससे वसूली करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान हुए विवाद के बाद आरोपी सेवकराम ने कटर मारकर शुभम की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया था कि सेवकराम ने तपन सरकार के कहने पर शुभम राजपूत की हत्या की थी। हत्याकांड के करीब दो महीने बाद मई में पुलिस ने सेवक राम के बयान के आधार पर तपन सरकार को आरोपी बनाया था और सुनवाई के लिए चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो के न्यायालय में पेश किया था। तपन सरकार की ओर से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस तपन सरकार और सेवकराम निषाद के बीच कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। तपन सरकार को सेवकराम से कभी मेल मुलाकात करते किसी ने नहीं देखा था। इस आधार पर न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तपन सरकार को दोषमुक्त कर दिया है।