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Property Guideline Rate 2025 : पांच साल बाद नई गाइडलाइन दरें,जमीन-मकान के दामों में 20% तक वृद्धि

By Newsdesk Admin
21/12/2025
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Property Guideline Rate 2025
Property Guideline Rate 2025

सीजी भास्कर, 21 दिसंबर। राज्य सरकार ने प्रदेश में संपत्तियों के मूल्यांकन को लेकर बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदित यह नई दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो चुकी हैं।

Contents
  • विसंगतियां दूर, प्रक्रिया अधिक सरल
  • आमने-सामने की दरों में समानता

लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद किए गए इस पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संपत्ति बाजार में पारदर्शिता लाना, मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाना और वास्तविक बाजार भाव के करीब दरें तय करना है। नई गाइडलाइन दरों (Property Guideline Rate 2025) के लागू होने के बाद प्रदेशभर में संपत्तियों के दाम औसतन 20 प्रतिशत तक बढ़े हैं, जिससे रियल एस्टेट बाजार में हलचल देखी जा रही है।

सरकारी विश्लेषण के अनुसार, लंबे समय से गाइडलाइन दरों में संशोधन नहीं होने के कारण नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ गई थीं। कई वार्डों और मोहल्लों में एक ही प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें लागू थीं, जिससे आम नागरिकों को संपत्ति खरीद-बिक्री और पंजीयन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता था। नई गाइडलाइन दरों (Property Guideline Rate 2025) में इन विसंगतियों को दूर करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

व्यावहारिक उदाहरण के तौर पर महासमुंद जिले में रायपुर मार्ग पर स्थित मुख्य सड़क की गाइडलाइन दर 32,500 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। इसी तरह, वार्ड परिसीमन के बाद यतियतनलाल वार्ड जैसे क्षेत्रों में दरों को वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप संशोधित किया गया है,

जहां पहले 4,800 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर थी, उसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि नई गाइडलाइन दरों (Property Guideline Rate 2025) का निर्धारण क्षेत्रीय विकास और बाजार मांग को ध्यान में रखकर किया गया है।

विसंगतियां दूर, प्रक्रिया अधिक सरल

नई व्यवस्था के तहत नगर पालिका क्षेत्रों में मूल्यांकन से जुड़ी कंडिकाओं की संख्या को 200 से घटाकर 102 कर दिया गया है। इससे संपत्ति मूल्यांकन की गणना पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और स्पष्ट हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि पंजीयन कार्यालयों में होने वाली अनावश्यक जटिलताएं भी कम होंगी।

आमने-सामने की दरों में समानता

सरकार ने ‘समान परिस्थिति–समान दर’ के सिद्धांत को अपनाते हुए सड़क के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों के लिए एक समान दरें निर्धारित की हैं। रायपुर के शंकर नगर से पुष्पा पेट्रोल पंप और पंकज सोनी के मकान तक के क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि की गई है। इस कदम से स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही नई गाइडलाइन दरें (Property Guideline Rate 2025) भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी सहायक साबित होंगी।

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