रायगढ़। Raigarh Child Marriage Stopped: जिले में एक बार फिर बाल विवाह (Child Marriage Case) को लेकर प्रशासन की सक्रियता सामने आई है। शहरी क्षेत्र में नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम को रुकवा दिया।
सामुदायिक भवन में दबिश, तैयारियां पूरी मिलीं
गुरुवार को मिली सूचना के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने सामुदायिक भवन में दबिश दी। मौके पर शादी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन टीम ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए समारोह को रोक दिया।
दस्तावेज जांच में सामने आई सच्चाई
अधिकारियों ने परिजनों से लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। जांच के दौरान पाया गया कि लड़की की उम्र 16 साल 5 महीने 13 दिन है, जो कानूनन विवाह के लिए निर्धारित 18 वर्ष से कम है। इस खुलासे के बाद टीम ने बिना देरी किए विवाह पर रोक लगा दी।
परिजनों से भरवाया गया लिखित आश्वासन
टीम ने परिवार को बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। इसके बाद परिजनों से लिखित घोषणा पत्र (Legal Declaration) भरवाया गया, जिसमें उन्होंने यह वचन दिया कि लड़की के बालिग होने से पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी।
भवन संचालक को भी दी गई चेतावनी
कार्रवाई के दौरान सामुदायिक भवन के संचालक को भी मौके पर बुलाया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में किसी भी विवाह कार्यक्रम के लिए हॉल देने से पहले वर-वधु के आयु प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करें।
प्रशासन की अपील, 1098 पर दें जानकारी
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर कहीं भी बाल विवाह जैसी गतिविधि की जानकारी मिले, तो तुरंत Childline India Foundation के हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते इस सामाजिक कुरीति पर रोक लगाई जा सके।


