सीजी भास्कर, 14 जुलाई : रायगढ़ जिले में श्रमिक सुरक्षा नियमों (Raigarh Industries Action) की अनदेखी करने वाले उद्योगों पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मई और जून 2026 के दौरान निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 उद्योगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए गए हैं। वहीं पहले से लंबित मामलों में सुनवाई के बाद 4 कंपनियों पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
6 उद्योगों के खिलाफ दर्ज हुए केस : Raigarh Industries Action
विभाग के अनुसार रायगढ़ उद्योग कार्रवाई (Raigarh Industries Action) के तहत मई 2026 में मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (पाली), जिंदल स्टील लिमिटेड यूनिट-3, रायगढ़ साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2 और बीपी एक्टिव इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ श्रमिक सुरक्षा और कारखाना नियमों के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किए गए।
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इसके बाद जून 2026 में शिव शक्ति स्टील लिमिटेड, श्री सांई गणेश ट्रेडिंग कंपनी और एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड के खिलाफ भी कारखाना अधिनियम-1948 और श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन के मामले श्रम न्यायालय में पेश किए गए।
4 कंपनियों पर ₹8 लाख का जुर्माना
श्रम न्यायालय ने लंबित मामलों की सुनवाई के बाद एनआर इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपये, जिंदल पावर लिमिटेड पर 3 लाख रुपये, मित्तल स्टोन क्रशर पर 1.50 लाख रुपये तथा अंजनी स्टील लिमिटेड पर दो मामलों में कुल 2.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इस तरह चार उद्योगों पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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विभाग ने दी सख्त चेतावनी : Raigarh Industries Action
उप संचालक राहुल पटेल ने कहा कि रायगढ़ उद्योग कार्रवाई (Raigarh Industries Action) के तहत श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनिवार्य है। विभाग नियमित निरीक्षण कर रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



