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Home » School Misconduct Case : शराब पीकर स्कूल आने वाले व्यायाम शिक्षक निलंबित

School Misconduct Case : शराब पीकर स्कूल आने वाले व्यायाम शिक्षक निलंबित

By Newsdesk Admin
11/12/2025
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सीजी भास्कर, 11 दिसंबर। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार, विकासखण्ड गौरेला के व्यायाम शिक्षक उत्तम सिंह को शराब पीकर स्कूल आने की लगातार मिल रही शिकायतों और बार-बार की जा रही पुनरावृत्ति के गंभीर मामले में निलंबित कर दिया गया है।

शिक्षक के विरुद्ध यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे अनुशासनहीन व्यवहार और शाला वातावरण में बाधा उत्पन्न करने की वजह से की गई है। संबंधित प्रकरण को (School Misconduct Case) के रूप में दर्ज करते हुए विभाग ने इसे गंभीर कदाचार माना है।

शाला प्राचार्य द्वारा शिक्षक को पूर्व में कई बार शराब के नशे की स्थिति में स्कूल पहुंचने पर चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद, शिक्षक के आचरण में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं देखा गया। लगातार मिली शिकायतों, छात्रों पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव और शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचने की वजह से विभाग ने कठोर रुख अपनाते हुए शिक्षक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की है।

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षक उत्तम सिंह को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरेला को निर्धारित किया गया है। इस अवधि में संबंधित शिक्षक को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने और विभागीय जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस कार्रवाई को (School Misconduct Case) से संबंधित अनुशासनात्मक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अन्य शिक्षकों को भी सरकारी सेवा में आचरण और चरित्र की अनिवार्य जिम्मेदारी का संदेश मिले। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में अनुशासन, स्वच्छ वातावरण और छात्र-हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस प्रकार की किसी भी लापरवाही पर भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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