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SIR 2026 : 14 फरवरी तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई, 6.40 लाख मतदाता नो-मैपिंग में

By Newsdesk Admin
01/01/2026
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सीजी भास्कर, 1 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR 2026) की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में राज्य की प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को कर दिया गया है। इसके बाद अब दावा-आपत्ति और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 14 फरवरी 2026 तक चलेगी।

प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन ( SIR 2026) के बाद 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान ऐसे मतदाता, जिनका नाम वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या जिनके विवरण में अंतर पाया गया है, उन्हें अनमैप्ड मतदाता की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाता अपने क्षेत्र के ईआरओ या सहायक ईआरओ (AERO) के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण और नियमानुसार सुनवाई के बाद ईआरओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने या न जोड़े जाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य में नो-मैपिंग (No Mapping) वाले मतदाताओं की कुल संख्या 6 लाख 40 हजार 145 दर्ज की गई है। इनमें से 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 5 लाख 68 हजार 804 मतदाताओं के लिए ईआरओ/एईआरओ द्वारा नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त सभी मतदाताओं को निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से सुनवाई में उपस्थित होना होगा।

इसी अवधि में ऐसे मतदाता जिन्होंने गणना पत्र नहीं भरा था या किसी अन्य कारण से जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे Form-6 के माध्यम से घोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए Form-8, तथा किसी नाम पर आपत्ति या विलोपन के लिए Form-7 में आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।

राज्यभर में अब तक नाम जोड़ने के लिए 19 हजार 113 आवेदन (Form-6) प्राप्त हुए हैं, जबकि नाम विलोपन के लिए 384 आवेदन (Form-7) दर्ज किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO द्वारा 14 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद पात्र पाए गए दावों और आपत्तियों का विधिवत निराकरण करते हुए 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर दावा-आपत्ति की साप्ताहिक सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जा रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे साप्ताहिक दावा-आपत्ति सूची का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित बनाई जा सके।

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