CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Supreme Court SC Status Verdict : धर्मांतरण पर SC का बड़ा फैसला: हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा SC दर्जा

Supreme Court SC Status Verdict : धर्मांतरण पर SC का बड़ा फैसला: हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा SC दर्जा

By Newsdesk Admin
24/03/2026
Share

सीजी भास्कर, 24 मार्च। Supreme Court of India ने अनुसूचित जाति (SC) दर्जे और धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा (Supreme Court SC Status Verdict) फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

Contents
  • हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर
  • संविधान के प्रावधानों का हवाला
  • धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेंगे आरक्षण लाभ
  • क्या था पूरा मामला?
  • फैसले के मायने

हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने Andhra Pradesh High Court के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद SC दर्जे का दावा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय उस मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा किया था।

संविधान के प्रावधानों का हवाला

कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Caste) Order, 1950 का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक (Supreme Court SC Status Verdict) सीमित है। आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होता है, तो उसका SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता हैचाहे वह जन्म से अनुसूचित जाति में ही क्यों न हो।

धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेंगे आरक्षण लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे व्यक्ति को आरक्षण, कानूनी संरक्षण या अन्य किसी भी प्रकार के वैधानिक लाभ का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति एक साथ अलग धर्म अपनाकर SC का दर्जा बनाए नहीं रख सकता।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था, जिसने ईसाई धर्म अपनाकर पादरी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद उसने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद वह SC श्रेणी का सदस्य नहीं रह गया, इसलिए उसे इस कानून के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता। इसी विवाद पर कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया।

फैसले के मायने

यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण नजीर (Supreme Court SC Status Verdict) माना जा रहा है, जहां धर्म परिवर्तन और आरक्षण अधिकारों को लेकर विवाद सामने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट रुख बताता है कि SC दर्जा धर्म आधारित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है और इसे धर्म परिवर्तन के बाद बनाए नहीं रखा जा सकता।

इकरा हसन का जन्मदिन: डिंपल यादव ने काटा केक, अखिलेश यादव ने दिया खास तोहफा
AAP Bihar Candidate List: बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 11 उम्मीदवार मैदान में
कांग्रेस का इंदौर संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन : PCC चीफ बोले- गुंडों ने CM के जन्मदिन पर दिए विज्ञापन, धोखेबाजों की पार्टी में जगह नहीं
दिल्ली पुलिस ने ब्लैक पैंथर क्लब फायरिंग केस में किया बड़ा खुलासा, क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार
ब्राह्मण युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपनाया इस्लाम 🛑 परिजनों पहुंचे थाना और दी शिकायत, युवती के 3 दोस्तों पर ब्रेनवॉश का आरोप
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

A young man drowned in the river while making a reel : LIVE VIDEO आया सामने; 3 मिनट तक बचने की कोशिश करता रहा, दोस्त समझते रहे मजाक

A young man drowned in the river while…

Tikrapara Robbery Case
Tikrapara Robbery Case  : सड़क हादसे के बाद राजधानी में गुंडागर्दी, दिनदहाड़े दो दोस्तों को बंधक बनाकर पीटा, लूटे भी

सीजी भास्कर, 14 मई : राजधानी के टिकरापारा…

Alia Bhatt
Alia Bhatt : कान्स में आलिया भट्ट को ट्रोल करने वालों पर आखिर क्यों भड़के अली गोनी

सीजी भास्कर, 14 मई। कान्स फिल्म महोत्सव में…

Blood-red legacy : संपत्ति के लिए बेटे ने परिवार के 4 लोगों को उतारा मौत के घाट

Blood-red legacy

Actor Javed Jaffrey’s family faces fraud worth crores : पत्नी के खाते से उड़ाए 17.5 करोड़

सीजी भास्कर, 14 मई । मुंबई में आर्थिक…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराज्य

जमीन विवाद पर खून की होली: मंझले भाई ने बड़े को उतारा मौत के घाट

09/06/2025
Occult Murder Case
अपराधदेश-दुनिया

Occult Murder Case : तंत्र-मंत्र की आड़ में पोते का कत्ल, शव के टुकड़े-टुकड़े कर फेंका… प्रयागराज में दादा की दिल दहलाने वाली करतूत

02/09/2025
खेलदेश-दुनिया

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज से हटा बैन, ICC ने लिया बड़ा फैसला, लगा था ये गंभीर आरोप

26/02/2025
CM Mohan Yadav Meets PM Modi
देश-दुनिया

CM Mohan Yadav Meets PM Modi : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, मध्यप्रदेश आने का दिया निमंत्रण

18/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?