सीजी भास्कर, 1 मार्च ।
जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने उत्तर प्रदेश के तीन गांजा तस्करों को 15- 15 साल की कड़ी सजा से दंडित किया है। प्रत्येक पर न्यायालय ने एक-एक लाख के जुर्माने से दंडित किया है। मीडिया प्रभारी एडीपीओ प्रदीप भोरे ने बताया कि एनसीबी इंदौर को मुखबिर से सूचना हुई थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर-जबलपुर के खवासा बार्डर होते हुए बड़ी मात्रा में गांजा उत्तर प्रदेश के बांदा जाने वाला है।
- सूचना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम गठित की गई। इसने कुरई पुलिस के सहयोग से 10 अप्रैल 2022 को सिवनी के कुरई थाना अंतर्गत खवासा टोल प्लाजा में टाटा ट्रक क्र. टीएस 08 यूपी 2766 की तलाशी में 58 किलोग्राम गांजा साजिद खान पुत्र नासिर खान (30), अजर्रुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन (30) निवासी बांदा उत्तरप्रदेश के कब्जे से जब्त किया गया था।
- पूछताछ में दोनों ने बताया कि गांजे को सुनील सिंह (31) निवासी बांदा द्वारा रुपये देकर स्वयं भद्राचलम आंध्रप्रदेश से बुलाया था। एनसीबी की टीम ने साजिद, अजरुददीन, सुनील सिंह के विरुद्ध जांच पूर्ण कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।