सीजी भास्कर, 27 अगस्त 2025: राज्य शासन ने सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और सार्वजनिक खुले स्थानों पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों को यह परिपत्र भेजा है। यह कदम (Urban Event Guidelines) शहरों में आयोजनों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक खुले मैदानों, फुटपाथों, चौराहों और मार्गों पर आयोजनों के दौरान सड़कों में बाधा नहीं आए, इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएँ। विभाग ने सभी नगरीय निकायों को यह निर्देश दिया है कि पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण, धरना, जुलूस, सभा, रैली और शोभायात्राओं के लिए अलग-अलग अनुमति प्रक्रिया अपनाई जाए। 500 व्यक्तियों तक के आयोजनों और 5000 वर्गफीट तक के पंडालों के लिए अलग दिशा-निर्देश हैं, जबकि 500 से अधिक व्यक्तियों और 5000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्र वाले आयोजनों के लिए विशेष प्रावधान लागू होंगे।
नगरीय प्रशासन ने आयोजकों के लिए अनुमति प्रक्रिया, शुल्क, पंडालों की मजबूती, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, सुरक्षा, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और आयोजन समिति के दायित्व सहित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कदम से (Urban Event Guidelines) सुनिश्चित होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमों के अनुसार संपन्न हों।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन न केवल आयोजनों की गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि शहर में सार्वजनिक सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। यह पहल (Urban Event Guidelines) नगरीय निकायों के लिए एक मानक बन जाएगी और आयोजकों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगी।