सीजी भास्कर, 14 फरवरी। शहर में हर्ष फायरिंग पर सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद भी एक शादी समारोह में बारातियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है और जांच शुरू कर दी गई है। यह विडियो मध्यप्रदेश के ग्वालियर का बताया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागर ताल रोड स्थित पीसी मैरिज गार्डन के बाहर की बताई जा रही है। बारात दतिया जिले के भांडेर तहसील से ग्वालियर आई थी। जब बारात मैरिज गार्डन के गेट पर पहुंची तो तीन बारातियों ने खुलेआम हर्ष फायरिंग शुरू कर दिया। किसी व्यक्ति ने इस फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे पुलिस तक मामला पहुंचा है। वायरल वीडियो 49 सेकंड का है, जिसमें तीन लोग सड़क पर खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिख रहे हैं। ग्वालियर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। जब यह वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, तो उन्होंने बहोड़ापुर थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
गौरतलब हो कि ग्वालियर पुलिस ने शादी और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हर्ष फायरिंग के चलते कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद लोग इस खतरनाक परंपरा को रोकने के बजाय जारी रख रहे हैं। एएसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है और जल्द ही फायरिंग करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस्तेमाल किए गए हथियार लाइसेंसी थे या अवैध।अगर हथियार अवैध पाए गए, तो फायरिंग करने वालों पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 336, 337, 338 और 304A के तहत हर्ष फायरिंग करने वाले को सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 30 के तहत गैरकानूनी तरीके से हथियार चलाने पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस बारात में मौजूद अन्य लोगों से पूछताछ कर फायरिंग करने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन वीडियो में तीन लोग खुलेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। जल्द ही उनकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग शादी या खुशी के मौकों पर फायरिंग को परंपरा मानते हैं, लेकिन यह कानूनी रूप से अपराध है। इस लापरवाही के कारण कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर फायरिंग अवैध हथियार से की गई होगी, तो आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। हर्ष फायरिंग के लिए IPC की धारा 336, 337, 338 और 304A के तहत जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अगर किसी की जान जाती है, तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। पुलिस ने शादी और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसी भी आयोजन में फायरिंग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।