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Home » Simplex Castings Ltd : विवादित भूमि का सौदा कर 10 लाख की धोखाधड़ी, सिम्पलेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर और पति पर केस दर्ज

Simplex Castings Ltd : विवादित भूमि का सौदा कर 10 लाख की धोखाधड़ी, सिम्पलेक्स कास्टिंग की डायरेक्टर और पति पर केस दर्ज

By Newsdesk Admin 09/05/2026
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सीजी भास्कर, 09 मई : भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में जमीन धोखाधड़ी (Simplex Castings Ltd) का एक बड़ा मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सिम्पलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता शाह और उनके पति केतन शाह के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दंपत्ति ने एक विवादित और लीज पर दी गई जमीन को ‘भारमुक्त’ बताकर उसका सौदा किया और 10 लाख रुपये बयाना लेने के बाद उसी जमीन पर करोड़ों का ऋण ले लिया।

Contents
क्या है पूरा मामलाधोखाधड़ी का खुलासान्यायालय का कड़ा रुखपुलिस की कार्रवाई

क्या है पूरा मामला

प्रार्थी सुनील कुमार सोमन ने न्यायालय (Simplex Castings Ltd) में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन पेश किया था। प्रार्थी के अनुसार, आरोपी संगीता शाह और केतन शाह ने ग्राम कोहका स्थित अपनी भूमि को पूरी तरह निर्विवाद और किसी भी कर्ज से मुक्त बताकर 50 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय किया था। 13 मार्च 2023 को दोनों पक्षों के बीच इकरारनामा हुआ, जिसके तहत प्रार्थी ने 10 लाख रुपये अग्रिम राशि (बयाना) के रूप में आरोपियों को दिए।

धोखाधड़ी का खुलासा

सौदा होने के बाद जब रजिस्ट्री (Simplex Castings Ltd) की बारी आई, तो आरोपी टालमटोल करने लगे। प्रार्थी को बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा उसने किया था, वह पहले से ही लीज पर दी गई थी और विवादित थी। आरोपियों ने इस जानकारी को प्रार्थी से छिपाकर रखा था। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने उसी जमीन के मूल दस्तावेजों का उपयोग कर ‘एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड’ से लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये का भारी-भरकम ऋण प्राप्त कर लिया।

न्यायालय का कड़ा रुख

प्रार्थी द्वारा बार-बार नोटिस भेजने और प्रयास करने के बाद भी जब आरोपियों ने इकरारनामा का पालन नहीं किया, तब मामला कोर्ट पहुंचा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग, रवि महोबिया ने मामले की गंभीरता और अभिलेखों का अवलोकन करते हुए इसे प्रथम दृष्टया छल और कपट का मामला माना। न्यायालय ने सुपेला पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धारा 120बी (साजिश), 406 (अमानत में खयानत), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (दस्तावेजों में हेराफेरी) और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

पुलिस की कार्रवाई

न्यायालय के आदेश के बाद सुपेला पुलिस ने संगीता शाह और केतन शाह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस अब मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की भी जांच की जा रही है।

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Newsdesk Admin 09/05/2026
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