CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Jindal Steel gets relief from High Court : 153 करोड़ रुपये की वसूली पर जिंदल स्टील को मिली अंतरिम राहत

Jindal Steel gets relief from High Court : 153 करोड़ रुपये की वसूली पर जिंदल स्टील को मिली अंतरिम राहत

By Newsdesk Admin
03/06/2026
Share
High Court
High Court

सीजी भास्कर, 3 जून। हाईकोर्ट ने जिंदल स्टील लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए 153.55 करोड़ रुपये की रिकवरी से जुड़े नोटिस पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर वित्तीय दायित्व नहीं थोपा जा सकता। कोर्ट ने मामले में पूर्व में पारित आदेश को निरस्त करते हुए नियामक आयोग को नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। (Jindal Steel gets relief from High Court)

Contents
  • सुनवाई का अवसर नहीं मिलने पर उठे सवाल
  • हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश : Jindal Steel gets relief from High Court

वसूली नोटिस और विवाद की पृष्ठभूमि : Jindal Steel gets relief from High Court

मामला वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बिजली आपूर्ति से जुड़ा है। उस समय निर्धारित दरों पर भुगतान किया गया था, लेकिन बाद में टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान बिजली की श्रेणी में बदलाव करते हुए दरों को संशोधित किया गया। इसके आधार पर वितरण कंपनी ने जिंदल स्टील को 153.55 करोड़ रुपये लौटाने का नोटिस जारी किया था और कंपनी की ओपन एक्सेस एनओसी भी रोक दी गई थी।

सुनवाई का अवसर नहीं मिलने पर उठे सवाल

कंपनी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि टैरिफ निर्धारण और उससे संबंधित अपीलीय प्रक्रिया में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। बिना व्यक्तिगत सुनवाई के इतनी बड़ी वित्तीय देनदारी तय करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वहीं, संबंधित पक्षों ने तर्क दिया कि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में सार्वजनिक सूचना जारी करना पर्याप्त माना जाता है।

हाईकोर्ट ने दिए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश : Jindal Steel gets relief from High Court

डिवीजन बेंच ने कहा कि जब किसी निर्णय का सीधा वित्तीय प्रभाव किसी विशेष संस्था पर पड़ता है, तब व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक हो जाती है। अदालत ने रिकवरी नोटिस और ओपन एक्सेस रोकने से जुड़े आदेशों को निरस्त करते हुए नियामक आयोग को दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नए निर्णय तक कंपनी के खिलाफ कोई वसूली या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

Cattle smugglers reach Raigarh police station : पुलिस के दबाव में किया सरेंडर
Chhattisgarh Weather Update : छत्तीसगढ़ में मौसम का बड़ा अलर्ट, अगले 5 दिनों तक बारिश और अंधड़ की चेतावनी, जानें अपने शहर के तापमान का हाल
Cold Wave Death in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में ठंड से 22 दिन में दूसरी मौत, बुजुर्ग की गई जान
Divyang Reservation CG : सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों को मिलेगा आरक्षण, सीधी भर्ती में पद चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू
Raipur Security Conference: रायपुर बना राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का पावर सेंटर, NSA अजीत डोभाल पहुंचे कॉन्फ्रेंस में
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Eklavya School Assault
Eklavya School Assault : स्कूल में 9वीं के 8 छात्रों से मारपीट, हॉस्टल अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल

Eklavya School Assault : घटना के बाद परिजनों…

Balod Truck Pickup Accident
Balod Truck Pickup Accident : ट्रक-पिकअप की भीषण भिड़ंत, 45 मिनट तक वाहन में फंसा रहा चालक

Balod Truck Pickup Accident : हादसे के बाद…

College Student Death Case
College Student Death Case : छेड़छाड़ से परेशान कॉलेज छात्रा ने खाया जहर

College Student Death Case :कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी…

Bilaspur Kinnar Death Case
Bilaspur Kinnar Death Case : 3 दिन से लापता किन्नर का तालाब में मिला शव, हत्या या हादसा जांच में जुटी पुलिस

Bilaspur Kinnar Death Case : पुलिस तकनीकी जांच…

Raigarh Minor Rape Case
Raigarh Minor Rape Case : जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने नाबालिग को कोरबा ले गया युवक, होटल में दुष्कर्म का आरोप

Raigarh Minor Rape Case : मामले में पुलिस…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?