सीजी भास्कर, 01 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लेक्चरर को BEO बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने BEO को हटाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के निर्णय पर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तत्काल उस आदेश को रद्द किया जाए जिसमें लेक्चरर को BEO बनाने का आदेश है। साथ ही ABEO को बीईओ का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया है।
जस्टिस राकेश मोहन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों में से कोई भी बीईओ नहीं रहेगा और एबीईओ ही बीईओ का कार्यभार संभालेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) के पद पर कभी भी व्याख्याता को नहीं नियुक्त किया जा सकता अगर इस तरह का कोई मामला कोर्ट में आता है, तो तुरंत उस आदेश को रद्द किया जाएगा।
आपको बता दें कि यह पूरा मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला का है, जहां 2022 में नरेंद्र जांगड़े (लेक्चरर) को बीईओ बनाने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद नरेंद्र जांगड़े पर कई तरह के आरोप लगाए गए। कलेक्टर ने नरेश चौहान (लेक्चरर) को BEO बना दिया हालांकि आपत्ति जताने के बाद कुछ समय बाद नरेंद्र जांगड़े को फिर से BEO बना दिया गया। इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। Bilaspur High Court के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि अभी कौन BEO है? उन्होंने यह भी कहा कि न तो नरेश चौहान और न ही नरेंद्र जांगड़े बीईओ रहेंगे। उनके स्थान पर ABEO को बीईओ का चार्ज सौंपा जाएगा।