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Home » CGRERA Fine on Godrej Properties : बिना पंजीयन विज्ञापन पर ₹10 लाख जुर्माना, बिक्री पर रोक

CGRERA Fine on Godrej Properties : बिना पंजीयन विज्ञापन पर ₹10 लाख जुर्माना, बिक्री पर रोक

By Newsdesk Admin
11/06/2026
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सीजी भास्कर, 11 जून। रायपुर, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने कार्रवाई करते हुए “गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स” परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। (CGRERA Fine on Godrej Properties)

Contents
  • बिना रेरा पंजीयन विज्ञापन या विक्रय कानूनन प्रतिबंधित : CGRERA Fine on Godrej Properties
  • CGRERA की अपील – केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही करें निवेश

साथ ही परियोजना के रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय एवं विक्रय संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण ने जांच के दौरान पाया कि संबंधित प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए परियोजना का रेरा पंजीयन कराए बिना सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्लॉटों की कीमतों तथा परियोजना से संबंधित जानकारी का विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार किया।

रेरा अधिनियम के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का दंड लगाया है।

बिना रेरा पंजीयन विज्ञापन या विक्रय कानूनन प्रतिबंधित : CGRERA Fine on Godrej Properties

CGRERA ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परियोजना में रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय अथवा विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।

प्राधिकरण ने पुनः स्पष्ट किया है कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी भू-संपदा परियोजना का विज्ञापन, विपणन अथवा विक्रय करना कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी।

CGRERA की अपील – केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही करें निवेश

CGRERA ने आम नागरिकों एवं संभावित गृह क्रेताओं से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पूर्व उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच (CGRERA Fine on Godrej Properties) अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय या कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके।

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