सीजी भास्कर, 02 नवम्बर । दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। (Green Crackers Permission 2026)
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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए तय की समय-सीमा : Green Crackers Permission 2026
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इन दोनों दिनों में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। यह अनुमति 15 अक्टूबर 2025 को दिए गए कोर्ट के पुराने आदेश के अनुरूप है।
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अस्पतालों और नर्सिंग होम के 300 मीटर के दायरे में रोक
इसके साथ ही कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है।
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शैक्षणिक संस्थानों को नो-क्रैकर जोन घोषित करने का निर्देश : Green Crackers Permission 2026
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इन स्थानों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया जाए। इन क्षेत्रों की पहचान के लिए उचित निशान लगाए जाएंगे और लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी।
इस तरह दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति तय समय और निर्धारित प्रतिबंधों के साथ दी गई है।
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