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Online Attendance Rule : 16 जून से शिक्षा विभाग में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य, लापरवाही पर रुकेगा वेतन

By Newsdesk Admin
13/06/2026
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Online Attendance Rule
Online Attendance Rule

सीजी भास्कर, 13 जून :  छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में ऑनलाइन हाजिरी (Online Attendance Rule) और ऑनलाइन अवकाश व्यवस्था (Online Leave System) को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 16 जून 2026 से डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रणाली में उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर संबंधित कर्मचारी का जून माह का वेतन रोका जा सकता है।

Contents
  • VSK App और बायोमेट्रिक सिस्टम से लगेगी हाजिरी
  • हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं
  • ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह बंद
  • अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

VSK App और बायोमेट्रिक सिस्टम से लगेगी हाजिरी

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र एप (VSK App) के माध्यम से दर्ज की जाएगी। वहीं जिला, विकासखंड और अन्य कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) के जरिए हाजिरी लगानी होगी। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

हाजिरी नहीं तो वेतन नहीं

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 16 जून 2026 से यदि किसी कर्मचारी या शिक्षक की उपस्थिति VSK App अथवा बायोमेट्रिक प्रणाली में दर्ज नहीं मिलती है, तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) भी जवाबदेह होंगे।

ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पूरी तरह बंद

शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन अवकाश प्रणाली (Online Leave System) को भी अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने पाया कि HRMIS पोर्टल उपलब्ध होने के बावजूद कई कार्यालयों में अब भी कागजी आवेदन के जरिए छुट्टियां स्वीकृत की जा रही थीं। अब सभी प्रकार के अवकाश केवल HRMIS Portal के माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने या मंजूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संयुक्त संचालकों (JD), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और DDO को निर्देश जारी कर नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

विभाग का मानना है कि इस फैसले से लेटलतीफी, बिना सूचना अनुपस्थित रहने और उपस्थिति संबंधी अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

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