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Bilaspur SSP Action : SSP का बड़ा एक्शन! TI निलंबित, गिरफ्तारी वारंट मामले में गिरी गाज

By Newsdesk Admin
19/06/2026
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Bilaspur SSP Action
Bilaspur SSP Action

सीजी भास्कर, 19 जून :  बिलासपुर पुलिस महकमे में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए SSP रजनेश सिंह ने पूर्व सिरगिट्टी थाना प्रभारी एवं वर्तमान में रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक अभय सिंह बैस को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Bilaspur SSP Action) कर दिया है। यह कार्रवाई न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली और उससे संबंधित पालन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के मामले में की गई है।

Contents
  • पहले भी विवादों में रहे अभय सिंह बैस
  • निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
  • पुलिस महकमे में सख्त संदेश

पुलिस विभाग से जारी आदेश के अनुसार, बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय के एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली कर उसकी स्थिति से पुलिस मुख्यालय रायपुर को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने 12 जून 2026 को पत्र जारी किया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए SSP रजनेश सिंह ने निरीक्षक अभय सिंह बैस के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की। आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर उदासीनता और लापरवाही बरती गई, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।

पहले भी विवादों में रहे अभय सिंह बैस

गौरतलब है कि अभय सिंह बैस इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। हाल ही में सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म और मारपीट के चर्चित मामले में जांच में लापरवाही के आरोप लगे थे। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया था कि घटना के बाद थाना स्तर पर समय पर कार्रवाई नहीं की गई और जांच में भी गंभीर खामियां रहीं। शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद उन्हें लाइन अटैच किया गया था।

निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता

जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक अभय सिंह बैस का मुख्यालय रक्षित केंद्र बिलासपुर रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

पुलिस महकमे में सख्त संदेश

SSP की इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि न्यायालयीन आदेशों और विभागीय निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

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