CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Private School RTI Case : फीस प्रतिपूर्ति लेने भर से निजी स्कूल नहीं बन जाएंगे सार्वजनिक संस्था : हाई कोर्ट

Private School RTI Case : फीस प्रतिपूर्ति लेने भर से निजी स्कूल नहीं बन जाएंगे सार्वजनिक संस्था : हाई कोर्ट

By Newsdesk Admin
21/06/2026
Share

सीजी भास्कर, 21 जून : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Private School RTI Case) ने निजी शिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल किसी सरकारी उपक्रम से फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त करने या सीमित वित्तीय व्यवस्था होने मात्र से कोई निजी स्कूल सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक संस्था नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी निजी संस्थान को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने के लिए उस पर सरकार का व्यापक नियंत्रण अथवा पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहायता होना आवश्यक है।

Contents
  • सरकारी मदद और सरकारी नियंत्रण अलग-अलग बातें
  • देशभर के निजी स्कूलों पर पड़ेगा असर

यह महत्वपूर्ण फैसला कोरबा के डीएवी पब्लिक स्कूल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने दिया। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें स्कूल को सार्वजनिक प्राधिकरण मानते हुए उसके प्राचार्य को जनसूचना अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। साथ ही सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर लगाया गया पांच हजार रुपये का जुर्माना भी रद्द कर दिया गया।

विवाद की शुरुआत एक पूर्व कर्मचारी के सेवा संबंधी मामले से हुई थी। कर्मचारी के परिजनों ने सूचना अधिकार कानून के तहत स्कूल प्रशासन से कुछ जानकारियां मांगी थीं। मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां स्कूल को सूचना अधिकार कानून के दायरे में माना गया था। इसी आदेश को स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकारी मदद और सरकारी नियंत्रण अलग-अलग बातें

सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने अदालत को बताया कि संस्था का संचालन दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी द्वारा किया जाता है और यह पूरी तरह स्व-वित्तपोषित निजी शिक्षण संस्थान है। अदालत (Private School RTI Case) ने पाया कि दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारियों के बच्चों को रियायती शिक्षा उपलब्ध कराने और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए की गई व्यवस्था को पर्याप्त सरकारी वित्तपोषण नहीं माना जा सकता।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किए जाने के लिए केवल आर्थिक लेन-देन पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संस्था पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण या पर्याप्त सरकारी वित्तीय निर्भरता साबित होना जरूरी है।

देशभर के निजी स्कूलों पर पड़ेगा असर

कानूनी जानकारों के अनुसार यह फैसला देशभर के निजी और स्व-वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित हो सकता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सीमित सरकारी सहयोग प्राप्त करने वाले निजी स्कूल स्वतः सूचना अधिकार कानून के दायरे में नहीं आएंगे, जब तक कि उन पर सरकार का प्रत्यक्ष और व्यापक नियंत्रण स्थापित न हो।

ट्रक से टकराई यात्री बस, 20 घायल:बिलासपुर-तखतपुर मार्ग में मोड़ के पास हादसा; घायलों को किया रेफर
Heart attack risk in youth : विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और ‘8-8-8’ फॉर्मूले पर दिया जोर
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन को बड़ी जिम्मेदारी : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति में हुए शामिल
Chhattisgarh New Government Colleges : चार नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी, 132 पद पर होगी भर्ती, मिली स्वीकृति
Four-Year-Old Boy Murder Case : प्रेम संबंध में बाधा बना मासूम, 7 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Opposition Tea Party Boycott
Opposition Tea Party Boycott : ओम बिरला की चाय पार्टी में पहुंचीं कनिमोझी, सियासी गलियारों में हलचल

Opposition Tea Party Boycott : अब कनिमोझी का…

Belhari Dam Repair
Belhari Dam Repair : करोड़ों की लागत से मरम्मत के बाद भी नहीं बचा बांध! 162 एकड़ फसल खतरे में

Belhari Dam Repair : ग्रामीणों की नजर विभाग…

Raipur EV Charging Stations
Raipur EV Charging Stations : 20 हजार ई-व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन सिर्फ 4! बैटरी खत्म होने के बाद धक्का देने की नौबत

Raipur EV Charging Stations : इस व्यवस्था के…

Ambikapur Illegal Liquor
Ambikapur Illegal Liquor : अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, महुआ की 8 भट्ठियां मिलीं

Ambikapur Illegal Liquor : आबकारी विभाग ने आम…

Trailer Theft
Trailer Theft : रायगढ़ से ट्रेलर का डाला चोरी कर रायपुर में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, 300 कैमरों से खुला राज

रायगढ़ में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर का डाला…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?