सीजी भास्कर, 27 जून। दुर्ग जिले में दो यूट्यूबर्स के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में एक और मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि दोनों ने उनके खिलाफ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और उसे हटाने के बदले पहले 50 हजार रुपये की मांग की। महिला का कहना है कि 35 हजार रुपये देने के बाद वीडियो हटाया गया, लेकिन बाद में दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते हुए बदनाम करने और नए वीडियो जारी करने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (Bhilai YouTubers Blackmail Case)
महिला ने लगाए गंभीर आरोप, कई वीडियो वायरल करने का दावा : Bhilai YouTubers Blackmail Case
शिकायतकर्ता के अनुसार वह पिछले कई वर्षों से ग्राहक सेवा केंद्र संचालित कर रही हैं। उनका आरोप है कि आरोपी आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने केंद्र पहुंचे और बातचीत को कथित रूप से तोड़-मरोड़कर वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। महिला का कहना है कि बदनामी के डर से उन्होंने 35 हजार रुपये दिए, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों ने दो लाख रुपये की मांग की। रकम नहीं देने पर उनके खिलाफ कई अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसाय प्रभावित हुआ।
पुलिस जांच जारी, पहले भी दर्ज हो चुका है मामला
पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर की जा रही है तथा जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी दोनों यूट्यूबर्स के खिलाफ कथित सोशल मीडिया चैट को लेकर एक अलग मामला दर्ज किया गया था, जिसमें फर्जी सामग्री प्रसारित करने के आरोप लगाए गए थे। उस मामले में भी जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर बढ़ा विवाद : Bhilai YouTubers Blackmail Case
यह मामला सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की विश्वसनीयता और उसके दुरुपयोग को लेकर भी चर्चा में है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले से जुड़े पहले के विवादों को लेकर भी जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर रही हैं।



