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Home » Khan Sir : खान सर को अदालत से फिर मिली राहत, अब इस तारीख तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

Khan Sir : खान सर को अदालत से फिर मिली राहत, अब इस तारीख तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

By Newsdesk Admin
27/06/2026
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Khan Sir
Khan Sir

सीजी भास्कर, 27 जून। पटना में चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में शनिवार को एक बार फिर अदालत की कार्यवाही पर सभी की नजरें (Khan Sir) टिकी रहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में इस मामले को लेकर काफी चर्चा रही। वहीं खान सर के समर्थक और छात्रों के बीच भी फैसले को लेकर उत्सुकता बनी रही।

Contents
  • अदालत में पेश की गई नई केस डायरी Khan Sir
  • दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
  • क्या है पूरा मामला
  • बॉडीगार्ड की जमानत पर भी होगी सुनवाई

मामले की सुनवाई के बाद फिलहाल खान सर को राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून तक जारी रखने का फैसला लिया है। अदालत ने पुलिस की ओर से पेश की गई अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 जून निर्धारित की है।

अदालत में पेश की गई नई केस डायरी Khan Sir

सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई केस डायरी को अधूरा बताते हुए पूरी डायरी पेश करने का निर्देश दिया था। नई केस डायरी मिलने के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को उसका अध्ययन करने का समय दिया।

दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें

लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। वहीं खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का इस घटना से कोई प्रत्यक्ष या आपराधिक संबंध नहीं है और उन्हें गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले में लगातार समय बढ़ाया जा रहा है और विस्तृत बहस जल्द पूरी की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने इस पर आपत्ति (Khan Sir) जताई। दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी।

क्या है पूरा मामला

यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी और कोचिंग संस्थान में कथित तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि घटना के दौरान सुरक्षा गार्डों की ओर से गोली चलाई गई थी। इसी मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया है। इससे पहले 9 जून को अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

बॉडीगार्ड की जमानत पर भी होगी सुनवाई

इस मामले में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई (Khan Sir) होगी। पुलिस ने इस प्रकरण में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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