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Home » Teacher Suspension Notice : 10 महीने से बिना अनुमति गायब शिक्षक पर सख्ती, अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी

Teacher Suspension Notice : 10 महीने से बिना अनुमति गायब शिक्षक पर सख्ती, अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी

By Newsdesk Admin
08/07/2026
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Teacher Suspension Notice
Teacher Suspension Notice

सीजी भास्कर, 08 जुलाई : लगातार अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले एक सहायक शिक्षक के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी (Teacher Suspension Notice) ने सख्त कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला रामानुजनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक नितेश कुमार पाण्डे को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी।

Contents
  • 20 सितंबर 2024 से बिना अनुमति हैं अनुपस्थित
  • पहले भी कई बार जारी हो चुके हैं नोटिस
  • अध्ययन अवकाश का आवेदन भी हो चुका था खारिज
  • 15 दिन में जवाब नहीं तो होगी सेवा समाप्ति

20 सितंबर 2024 से बिना अनुमति हैं अनुपस्थित

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अनुसार सहायक शिक्षक नितेश कुमार पाण्डे 20 सितंबर 2024 से बिना सक्षम अनुमति के लगातार अनुपस्थित हैं। विभाग ने कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

पहले भी कई बार जारी हो चुके हैं नोटिस

विभागीय अभिलेखों के अनुसार संबंधित शिक्षक को 12 अगस्त 2025, 11 सितंबर 2025 और 2 जून 2026 को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया और अपनी अनुपस्थिति का कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया।

अध्ययन अवकाश का आवेदन भी हो चुका था खारिज

जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस में बताया कि शिक्षक ने 10 फरवरी 2026 को अध्ययन अवकाश (Study Leave) के लिए आवेदन किया था, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया था। इसके बावजूद लगातार अनुपस्थित रहना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन माना गया है। शासन के नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत होने से पहले सेवा से अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

15 दिन में जवाब नहीं तो होगी सेवा समाप्ति

जिला शिक्षा अधिकारी ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिए हैं कि संबंधित शिक्षक 15 दिनों के भीतर लिखित और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलता या जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीर कदाचार मानते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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