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Home » छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू, राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, छत्तीसगढ़ में कुल 192 निकाय है जिनमें 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में होंगे चुनाव

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू, राज्य निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, छत्तीसगढ़ में कुल 192 निकाय है जिनमें 14 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में होंगे चुनाव

By Newsdesk Admin 20/01/2025
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54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायतों में से 114 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए चुनाव

सीजी भास्कर, 20 जनवरी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज दोपहर 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोजन ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। सभी निकायों में तीन चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव प्रक्रिया 22 जनवरी को शुरू होगी। 31 जनवरी नामांकन भरने की अंतिम तिथि होगी। 11 फरवरी को मतदान और 15 फरवरी को मतगणना होगी और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित होंगे। जिला पंचायतों के लिए मतदान तीन चरणों में मतदान होगा। इन क्षेत्रों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना भी होगी। जिला पंचायतों में 23 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। नगरीय निकाय चुनाव 24 फरवरी से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य चुनाव अधिकारी अजय सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद, 114 नगर पंचायतों में चुनाव होगा। नगरीय निकाय का निर्वाचन EVM से और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होगा। नगर पालिकाओं में कुल 44 लाख 74 हजार 269 मतदाता होंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 22 लाख 525, महिला मतदाता 22 लाख 73 हजार 232 और अन्य मतदाताओं की संख्या 512 होगी। कुल 5 हजार 970 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उप निर्वाचन के लिए 22 मतदान केंद्र, 1531 संवेदनशील मतदान केंद्र और 132 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

आचार संहिता से संबंधित विषय पर तत्कालिक निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लिया जाएगा। अब कर्मचारियों व अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति व पदस्थापना भी प्रतिबंधित रहेगी। सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही भूमिपूजन या लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग, वाहनों की व्यवस्था, विश्रामगृहों व भवनों में कमरों का आरक्षण, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

तीन चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण 18 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 20 फरवरी 2025 तथा तृतीय चरण मतदान 23 फरवरी 2025 को होगा।

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