सीजी भास्कर, 6 सितंबर : एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अब 7 सितंबर तक आधार आधारित ई-केवाईसी कराने का मौका दिया गया है। इसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर सिलेंडर नहीं मिलने की बात कही जा रही है।
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तीन बार बढ़ चुकी है अंतिम तिथि
घरेलू एलपीजी की ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि पहले 17 अगस्त, फिर 23 अगस्त और इसके बाद 31 अगस्त की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। गैस कंपनियों की ओर से फोन कॉल और मैसेज के जरिए भी उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी गई।
गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) अनिवार्य किया है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण जिन उपभोक्ताओं ने अब तक सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें घरेलू दर पर सिलेंडर देने में परेशानी हो सकती है।
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ई-केवाईसी नहीं तो घरेलू दर पर सिलेंडर में परेशानी
ई-केवाईसी का उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन को उपभोक्ता के आधार से सत्यापित करना है। सत्यापन नहीं होने पर सब्सिडी और घरेलू दर पर मिलने वाले सिलेंडर की सुविधा प्रभावित हो सकती है।
एजेंसी संचालकों के मुताबिक उपभोक्ताओं को एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। तीन बार अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद अब 7 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का अवसर है।
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शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग करेगा कार्रवाई
खाद्य अधिकारी रविंद सोनी का कहना है कि ई-केवाईसी का मामला फिलहाल पेट्रोलियम कंपनी और गैस एजेंसी संचालकों के बीच है। विभाग को इस संबंध में कोई अलग आदेश नहीं मिला है।
उन्होंने बताया कि जिले में 15 गैस एजेंसियों के माध्यम से करीब ढाई लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। फिलहाल जिले में सिलेंडरों की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) नहीं होने के कारण कुछ कनेक्शन अवैध श्रेणी में आ सकते हैं और ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिला होगा।
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कनेक्शन का नाम बदलने का भी विकल्प
उपभोक्ताओं को कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने का विकल्प भी दिया गया है। यह प्रक्रिया नि:शुल्क है और इसके लिए मौजूदा कनेक्शन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी।
एजेंसी संचालकों का कहना है कि नाम परिवर्तन और एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) के लिए उपभोक्ताओं को मौका दिया जा रहा है। एजेंसी पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को उपलब्ध विकल्प के अनुसार प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
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ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन रद्द होगा या नहीं?
ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन तत्काल स्थायी रूप से रद्द होगा या नहीं, इस पर खाद्य विभाग और एजेंसी संचालक स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि पेट्रोलियम कंपनियों के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर सिलेंडर देने में रोक लग सकती है।
गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि 7 सितंबर अंतिम तिथि है। इसके बाद भी एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं देने के निर्देशों का पालन किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर एजेंसी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।




