सीजी भास्कर , 6 मार्च |
कोतवाली थानांतर्गत एक प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत एक मासूम छात्रा के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार एक प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत 3 साल 10 माह की एक बच्ची 5 फरवरी 2025 को पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। इसी दौरान वहां किसी युवक ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिससे उसके प्रायवेट पार्ट में चोट आ गई।
प्राइवेट पार्ट में दर्ज होने की बात कही
बच्ची की मां के अनुसार पीड़िता ने उसे अपना प्राइवेट पार्ट बताते हुए वहां दर्द होने की बात कही। उसके अनुसार बच्ची को चोट थी। बच्ची के स्वजनों के अनुसार बच्ची ने उन्हें बताया कि कैमरे वाले अंकल ने उसे टाफी दी, झूला झुलाया और उसके साथ इस तरह की हरकत की।
पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
इस पर शाम पांच बजे स्कूल प्रबंधन को मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके अलावा मामले की शिकायत एनसीपीसीआर व चाइल्ड हेल्प लाइन पर की गई। इसी क्रम में पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धारा-74.115(2),351 (3) बी.एन.एस.9 (फ)/10.9 (म)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर लिया है। हालांकि पीड़िता के पिता का कहना है कि पुलिस द्वारा जिन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उससे संतुष्ट नहीं है।
पिता को दिखाए थे कैमरे
इस संबंध में स्कूल के पीआरओ ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 5 फरवरी की शाम को हमें शिकायत दर्ज कराई थी। हमने छह फरवरी को पूरे कैमरे बच्ची के पिता को दिखाए थे, बच्ची पूरे समय कैमरे की निगरानी में रही है। बच्ची के पिता यहां से संतुष्ट होकर गए थे। इसके बाद एफआईआर क्यों की, यह हमें नहीं मालूम। हमारे स्कूल में कोई घटना नहीं हुई