CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद को मिली जमानत; मगर नहीं हो सकेगी रिहाई, पुलिस ने एक और धारा बढ़ाई

दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद को मिली जमानत; मगर नहीं हो सकेगी रिहाई, पुलिस ने एक और धारा बढ़ाई

By Newsdesk Admin
11/03/2025
Share

11 मार्च 2025 :

दुष्कर्म मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उनकी रिहाई अभी नहीं होगी। पुलिस ने मंगलवार को ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। इसमें झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर नई धारा बढ़ाई गई है। नई धारा में जमानत के लिए सांसद को फिर से लोअर कोर्ट की शरण लेनी होगी।

दुष्कर्म मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने सांसद की जमानत मंजूर कर ली है। हालाकि सांसद की रिहाई अभी नहीं होगी।

पुलिस ने मंगलवार को ही चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की है। इसमें झांसा देकर दुष्कर्म करने को लेकर नई धारा बढ़ाई गई है। नई धारा में जमानत के लिए सांसद को फिर से लोअर कोर्ट की शरण लेनी होगी।

सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को नगर कोतवाली में एक महिला ने झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा लिखवाया था। इसके बाद सांसद की ओर से अग्रिम जमानत के प्रयास किए गए थे। उनकी अग्रिम जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट से खारिज हो गई थी।

30 जनवरी को सांसद हुए थे गिरफ्तार

इसके बाद नगर कोतवाली पुलिस ने उन्हें 30 जनवरी को निवास से गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह कारागार में बंद हैं। एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस पर पहली सुनवाई 20 फरवरी हो हुई थी। इसमें अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने बहस के लिए समय मांग लिया था।

कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई की तारीख 24 फरवरी लगाई थी। इसमें पीड़िता की निजी अधिवक्ता पूजा सिंह ने सांसद की जामनत के लिए दिए बिंदुओं पर पीड़िता का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र दाखिल कर दिया था। इस पर सांसद के अधिवक्ता रिपुदमन शाही की टीम ने शपथपत्र पर प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का समय मांग लिया था।

कोर्ट ने उन्हें प्रति शपथ पत्र देने का समय देते हुए सुनवाई की तारीख 27 फरवरी लगा दी थी। इसमें पीड़िता की निजी अधिवक्ता पूजा सिंह और अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने सांसद की जमानत याचिका के विरोध में बहस की थी। कहा, सांसद विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं। इस पर न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान ने सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय की थी। न्यायाधीश ने विवेचक को 11 मार्च तक चार्जशीट दाखिल करने का भी आदेश दिया था।

पुलिस ने मंगलवार को पेश की चार्जशीट

हाईकोर्ट ने पुलिस को 11 मार्च तक विवेचना पूर्ण करके अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में चार्जशीट मंगलवार को पेश की गई है। इसमें नई धारा 69 बढ़ाई गई है। सांसद को धारा 64 में जमानत दी गई है। उन्हें जमानत के लिए लोअर कोर्ट में अपील करना होगा।

UP Police Brutality: बिजनौर में पुलिस का कहर – घर में घुसकर महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा, मचा हड़कंप
Railway Track Dead Body : रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात युवक की लाश, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका
Bribery Case : रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी को अदालत से सजा, तीन साल जेल का आदेश
Online Cricket Betting Raid: कोहका कॉलोनी के घर से चल रहा था सट्टा, पुलिस की दबिश में आरोपी धराया
BJP Leader : निलेश मुखिया Murder में शामिल था मरीन ड्राइव पर मारा गया शाहनवाज, क्या कुछ आया सामने…..?
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft Case : ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, 8 गिरफ्तार

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft Case

Raigarh Minor Rape Case : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, रायपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार

Raigarh Minor Rape Case

Bhilai BSP Scrap Theft Case : BSP में करोड़ों के स्क्रैप चोरी कांड पर बड़ी कार्रवाई, CISF के DIG का दिल्ली तबादला

Bhilai BSP Scrap Theft Case

Raipur Abhanpur Road Accident : लग्जरी बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Raipur Abhanpur Road Accident

Bilaspur Kidnapping Case : गांजा केस में फंसाने की धमकी, 50 हजार की फिरौती मांगने वाले दबोचे गए

Bilaspur Kidnapping Case

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?