CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » जाली पासपोर्ट पर 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना…नए इमिग्रेशन बिल की बड़ी बातें

जाली पासपोर्ट पर 7 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना…नए इमिग्रेशन बिल की बड़ी बातें

By Newsdesk Admin
18/03/2025
Share

सीजी भास्कर 18 मार्च सरकार अवैध तरीके से भारत आने वालों पर लगाम लगाने के लिए नया इमिग्रेशन विधेयक ला रही है. अगर ये बिल सदन से पारित हो जाता है तो अवैध पासपोर्ट या फिर वीजा के इस्तेमाल से भारत में दाखिल होने, यहां रहने या फिर यहां से जाने के लिए इनका इस्तेमाल करने पर 7 साल सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा.गृह मंत्रालय की तरफ से लाए जा रहे इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि होटल, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, अस्पताल में आने वाले ऐसे विदेशियों की जानकारी इन संस्थानों को देनी होगी.

ताकि उन लोगों पर नज़र रखने में मदद मिल सके जो अपने वीज़ा की समयसीमा से ज्यादा समय तक यहां रहते हैं.विधेयक की बड़ी बातेंपहला – सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन और जहाजों को यात्रियों की सूची और साथ ही सवार लोगों के बारे में अग्रिम जानकारी देनी होगी. 11 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए विधेयक के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर निकलने के लिए जाली या धोखाधड़ी से हासिल पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ या वीज़ा का इस्तेमाल करता है, उसे कम से कम दो साल की सज़ा होगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम एक लाख रुपये से लेकर अधिकतम दस लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है”.दूसरा – विधेयक में यह भी कहा गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक की जेल की सजा, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक कुल 98 लाख 40 हजार विदेशी भारत आए. नए विधेयक का मकसद इमिग्रेशन को बड़े स्तर पर नियंत्रित करना है. फिलहाल, इस से संबंधित मामलों को चार मौजूदा कानूनों के जरिये देखा-समझा जाता है. इनमें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, और इमिग्रेशन अधिनियम 2000 है.तीसरा – सरकार की कोशिश इन सभी को निरस्त कर एक कानून लाने की है. सरकार की ये पहल न सिर्फ चीजों को आसान बनाने के लिए है बल्कि इसका मकसद आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करना भी है.

कानून लागू होने के बाद, चिकित्सा के मकसद, अनुसंधान, रोजगार, मिशनरी कार्य या परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर विदेशियों को अपने आगमन के 14 दिनों के भीतर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या उपयुक्त विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के पास पंजीकरण कराना होगा. पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर ही पंजीकरण कराना होगा.

Rajasthan BJP executive list: डेढ़ साल बाद पार्टी ने घोषित की नई टीम, 7 महिलाओं समेत 34 चेहरे शामिल
आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी के दौरे का यह वीडियो शेयर कर सीएम योगी बोले- आज पूरा देश…
मुजफ्फरपुर: फर्जी नंबर फ्लेट की गाड़ी लेकर घूम रहे थे थानाध्यक्ष, 1 साल बाद असली मालिक से हुआ सामना, फिर…
दुर्ग में SDM से धक्का मुक्की, नशे में धुत भाजयुमो नेता भेजे गए जेल, वाहन टकराने पर हुआ था विवाद
तीन साल से बैंक परीक्षा में असफल युवक ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान..
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

A massive fire caused trouble at Kudargarh Devi Dham : अगरबत्ती से भड़की लपटों ने ज्योति कलश भवन को लिया चपेट में

सीजी भास्कर, 22 मई। सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध…

Mass resignation of Antagarh Panchayat : विकास कार्यों के रुकने पर सरपंचों का गुस्सा भड़क उठा।

सीजी भास्कर, 22 मई । जिले के अंतागढ़ विकासखंड…

Protest against removal of honest officer : CEO तबादले के विरोध में जनपद सदस्यों का प्रदर्शन

सीजी भास्कर, 22 मई । कोरबा जिले के…

Police’s ‘Operation Lost and Found’ successful : 151 गुम मोबाइल लौटाए गए

सीजी भास्कर, 22 मई। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस…

CG Health Recruitment
CG Health Recruitment : स्वास्थ्य विभाग में बंपर मौका, 332 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख के बाद बंद हो जाएगी लिंक!

सीजी भास्कर, 22 मई : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य…

You Might Also Like

देश-दुनिया

कोविड 19 के बढ़ते केस को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी अस्पतालों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश

23/05/2025
देश-दुनिया

Akasa Air : तकनीकी खामी के कारण अकासा की फ्लाइट रोकी गई, यात्रियों का हंगामा

13/01/2026
RBI Payment System Report
देश-दुनिया

RBI Payment System Report : 2024 में देश में 99.7% लेनदेन डिजिटल, यूपीआई ने संभाली अग्रणी भूमिका – आरबीआई

24/10/2025
घटना दुर्घटनाट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्ड

बुजुर्ग चौकीदार पर गिरा बड़ा सा गेट, हुई दर्दनाक मौत, सामने आया भयानक वीडियो

24/06/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?