सीजी भास्कर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पीएमश्री स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म में संलिप्तता पाए जाने के चलते शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत (Teacher Dismissed) कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कठोर निर्णय शिक्षक के गंभीर आपराधिक कृत्य के चलते लिया गया है। मामले से संबंधित खबर 19 अप्रैल 2025 को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों में प्रसारित हुई थी, जिसमें विद्यालय की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की जानकारी सामने आई थी।
प्रकरण की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त सूचना के बाद हुई, जिसमें बताया गया कि थाना मरवाही में युगल किशोर दिनकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि आरोपी शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के घोर उल्लंघन के अंतर्गत आता है। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक (Teacher Dismissed) कर दिया गया है।