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Home » दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, रूल्स तोड़े तो…

दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, रूल्स तोड़े तो…

By Newsdesk Admin
29/04/2025
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सीजी भास्कर, 29 अप्रैल। Delhi school fees 2025 Bill: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, 2025 बिल को मंजूरी दे दी है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिल्ली के 1677 गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. यह बिल सरकार के पहले 65 दिनों में ही पेश किया गया है, जो अभिभावकों की शिकायतों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है.

क्यों जरूरी था यह बिल?
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अभिभावकों से लगातार स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही थीं. पहले सरकार ने स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन ये केवल अस्थायी उपाय थे. अब इस नए बिल के जरिए फीस बढ़ोतरी को कंट्रोल करने और ट्रांसपेरेंसी लाने का परमानेंट सॉल्यूशन लाया गया है. सूद ने कहा, “1973 में पारित एक्ट में फीस नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं था. हमारी सरकार ने इस कमी को दूर किया है.”

बिल की मुख्य बातें
फीस बढ़ोतरी पर सख्ती: अगर कोई स्कूल इस बिल के नियमों का उल्लंघन करके फीस बढ़ाता है, तो उसे अगले तीन साल तक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.

पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया: नवंबर तक अगले शैक्षणिक वर्ष की फीस सार्वजनिक कर दी जाएगी. अभिभावकों को इसे चुनौती देने का पूरा समय मिलेगा.

कमेटी गठन अनिवार्य: स्कूलों को फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनानी होगी. ऐसा न करने पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है.

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार पर सजा: अगर स्कूल बच्चों को दंड के रूप में लाइब्रेरी भेजने जैसे कदम उठाते हैं, तो प्रति बच्चा प्रति दिन 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. 20 दिन बाद यह जुर्माना दोगुना और 40 दिन बाद तिगुना हो जाएगा. शिकायत बरकरार रहने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है.

शिक्षा निदेशालय को अधिकार: बिल की धारा 14 के तहत शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खातों और दस्तावेजों को स्वतः जब्त करने का अधिकार होगा.

कब से लागू होगा?: यह बिल 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.

अभिभावकों की शिकायतों का समाधान
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया. स्कूलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए डीएम को भेजा गया और ऑडिट कराया गया. इन शिकायतों के आधार पर ही बिल में सख्त प्रावधान जोड़े गए. सूद ने कहा, “पहले की केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था. हमारी सरकार ने न केवल समस्या को समझा, बल्कि इसके लिए समयबद्ध समाधान भी लाया.”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बिल में अभिभावकों, स्कूलों और सरकार की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए साफ दिशानिर्देश बनाए हैं. यह बिल दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगा.”

अभिभावकों को राहत
यह बिल दिल्ली के उन लाखों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है, जो निजी स्कूलों की मनमानी फीस और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से परेशान थे. सरकार का दावा है कि यह बिल न केवल फीस वृद्धि पर नियंत्रण करेगा, बल्कि स्कूलों में बच्चों के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा.

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