CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत को पुलिस की चुनौती, HC ने AAP विधायक से मांगा जवाब

अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत को पुलिस की चुनौती, HC ने AAP विधायक से मांगा जवाब

By Newsdesk Admin
06/05/2025
Share

सीजी भास्कर, 06 मई। राजनीति के चहरे और विवादों के पर्याय बन चुके आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला दिल्ली में नारेबाजी या सियासी बयानबाजी का नहीं, बल्कि सीधा-सीधा कानून से टकराव का है।

Contents
  • कब शुरू हुआ विवाद?
  • अमानतुल्लाह खान को लेकर दिल्ली सरकार की दलील
  • क्या कहता है कानून ?
  • आखिरकार क्या होगा ?

दिल्ली हाई कोर्ट ने खान की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए विधायक से जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया और एक वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी में बाधा डाली।

कब शुरू हुआ विवाद?

यह विवाद फरवरी में तब शुरू हुआ जब पुलिस शहवेज़ खान, जो पहले ही अग्रिम जमानत पर था, को गिरफ्तार करने पहुंची।

इसी दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की और गिरफ्तारी की कोशिश को विफल कर दिया।

इस पर दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने 26 फरवरी को खान को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।

लेकिन दिल्ली सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सवाल उठाया कि क्या एक विधायक को पुलिस कार्य में इस तरह हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

अमानतुल्लाह खान को लेकर दिल्ली सरकार की दलील

दिल्ली सरकार के वकील संजीव भंडारी ने कोर्ट में दलील दिया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पहले से 26 आपराधिक मामले चल रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना कानूनी रूप से गलत है।

वकील ने कहा कि क्या कोई तीसरा व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय सियासत के आधार पर खुद को न्यायाधीश बना सकता है?

उन्होंने यह भी बताया कि खान के खिलाफ जिन 26 मामलों का जिक्र किया गया है, उनमें से 16 मामलों में वह बरी हो चुके हैं, लेकिन 5 मामलों में ट्रायल जारी है और 5 मामलों की जांच चल रही है।

क्या कहता है कानून ?

विधायक अमानतुल्लाह खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 (लोक सेवक के कर्तव्य पालन में बाधा डालना) और 132 (लोक सेवक पर हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें सवाल उठता है कि क्या एक विधायक को अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर पुलिस कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है।

आखिरकार क्या होगा ?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।

ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जारी नोटिस का वो क्या जवाब देते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के जवाब को देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

Mohan Yadav Reaction Team India : टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले – अनुशासन और मेहनत से मिली यह बड़ी सफलता
भारत की डिफेंस वेबसाइटों पर पाकिस्तान का साइबर अटैक! खुफिया जानकारी लीक होने की आशंका
Health System Reform: इलाज से आगे बढ़कर रोकथाम की राह, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का दो साल का रिपोर्ट कार्ड
छत्‍तीसगढ़ गृह विभाग सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्‍यास बने अध्‍यक्ष
Fag Mahotsav 4.0 Raipur: राजधानी में सजेगा बाबा श्याम का दिव्य दरबार, फाल्गुन की रंगत में भक्ति का महासंगम
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

PF Bribery Case
PF Bribery Case : PF भुगतान कराने के बदले मांगी 10 हजार की रिश्वत, बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

सीजी भास्कर, 02 जुलाई :  दुर्ग जिले में…

Molestation Case : छेड़खानी का विरोध करने पर युवक पर जानलेवा हमला

सीजी भास्कर, 02 जुलाई :  रायगढ़ जिले में…

Marriage Promise Case
Marriage Promise Case  : शादी का वादा कर बने संबंध, फिर शादी से इनकार, हाई कोर्ट ने कहा- हर ऐसा मामला रेप नहीं

सीजी भास्कर, 02 जुलाई : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी…

Minor Girl Rape
Minor Girl Rape : प्यार का झांसा देकर 16 साल की छात्रा से होटल में रेप, 10 महीने तक ब्लैकमेल कर लूटता रहा आबरू!

सीजी भास्कर, 02 जुलाई :  न्यायधानी बिलासपुर में…

Theft Case
Theft Case : दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता, चोरी के तीन मामलों का 10 घंटे में खुलासा

सीजी भास्कर, 02 जुलाई : दुर्ग जिले के…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?