CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » HC का अहम फैसला, माता-पिता के विवाद के चलते स्कूल TC देने से इनकार नहीं कर सकता

HC का अहम फैसला, माता-पिता के विवाद के चलते स्कूल TC देने से इनकार नहीं कर सकता

By Newsdesk Admin
06/05/2025
Share

सीजी भास्कर, 06 मई। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम और संवेदनशील मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी स्कूल को यह अधिकार नहीं है कि वह माता-पिता के आपसी विवाद के चलते किसी बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) देने से इनकार करे।

Contents
  • क्या था मामला?
  • दिल्ली HC में स्कूल ने दी दलील
  • दिल्ली HC ने की अहम टिप्पणी
  • स्कूल को चेतावनी और विकल्प

जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की पढ़ाई और भविष्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो। कोर्ट ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर टीसी जारी करे, ताकि बच्ची की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

क्या था मामला?

यह याचिका एक नाबालिग बच्ची की ओर से उसकी मां द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और मॉन्टफोर्ट स्कूल को पक्षकार बनाते हुए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध किया गया था।

याचिकाकर्ता का कहना था कि अप्रैल 2024 में बच्ची के माता-पिता अलग हो गए थे और तब से वह अपनी मां के साथ गुरुग्राम में रह रही है। बच्ची को गुरुग्राम के एक स्कूल में दाखिला भी मिल गया है, लेकिन मॉन्टफोर्ट स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहा है।

दिल्ली HC में स्कूल ने दी दलील

मॉन्टफोर्ट स्कूल ने टीसी न देने का कारण यह बताया कि बच्ची के पिता ने स्कूल को एक पत्र लिखकर टीसी जारी न करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि माता-पिता के बीच मेट्रिमोनियल विवाद का मामला फैमिली कोर्ट में लंबित जरूर है, लेकिन वहां से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है जिससे टीसी रोकने का निर्देश दिया गया हो।

दिल्ली HC ने की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस महाजन ने अपने आदेश में कहा, ”बच्चे के हित को सर्वोपरि मानना हमारी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है।

माता-पिता के बीच कोई भी निजी विवाद स्कूल को इस हद तक नहीं पहुंचा सकता कि वह बच्चे की शिक्षा में रुकावट डाले.” हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि स्कूल ने जानबूझकर टीसी देने में देरी की, तो उसके प्रधानाचार्य या प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्कूल को चेतावनी और विकल्प

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर टीसी जारी करे। साथ ही यह भी कहा कि अगर स्कूल इस आदेश से असहमति रखता है, तो वह याचिका में बदलाव को लेकर उपयुक्त आवेदन दे सकता है।

Bhilai News : देखिए विडियो, आखिर क्यों इस युवक ने OLA ई-स्कूटर को लेकर गाया गीत – “ऐसा क्या गुनाह किया जो लूट गए हम ओला लेकर…..”
IMD Alert Chhattisgarh : गर्मी से राहत के संकेत, अगले 5 दिन आंधी-बारिश की चेतावनी
मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, 6 साल की मासूम के साथ रेप, आरोपी गिरफ्तार
Hyundai Creta 2026 : नए लुक और शानदार इंटीरियर के साथ आएगी नई क्रेटा, टेस्टिंग में दिखा बड़ा बदलाव
शरीर का यह प्रोटीन बढ़ा सकता है डायबिटीज का खतरा, IIT बॉम्बे की चौंकाने वाली स्टडी
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Charge of social exclusion : गाँव से बहिष्कृत कोटवार ने दी चेतावनी, मुख्यमंत्री निवास के सामने परिवार सहित करुंगा आत्मदाह…

सीजी भास्कर, 06 जून। पिथौरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पाटनदादर…

Fire breaks out at paddy procurement centre : 300 बोरा धान जलकर राख

सीजी भास्कर, 06 जून। जिले के कोड़िया धान खरीदी…

RERA issues notice to 595 promoters : कॉमन एरिया ट्रांसफर में लापरवाही पर RERA सख्त, 15 दिन में मांगा जवाब

सीजी भास्कर, 06 जून। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक…

Jashpur girl death case: रिश्ते में विवाद के बाद युवती की मौत, युवक पर धोखा देने का आरोप; पुलिस जांच में जुटी

सीजी भास्कर, 06 जून। छत्तीसगढ़ के जशपुर में…

Team India Squad : टीम इंडिया में नई शुरुआत, युवा बल्लेबाज को मिला मौका, कप्तानी में भी बड़ा बदलाव

सीजी भास्कर, 06 जून। भारतीय क्रिकेट में नए…

You Might Also Like

अन्यअपराधघटना दुर्घटनाट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराज्य

Big Breaking News 🔵 हो जाएं सावधान…‼️ नौकरानी ने मालकिन के घर को बनाया निशाना, 48 लाख के गहने और 75 हजार कैश लूट कर फरार, CCTV में घटना हुई कैद, आरोपी भाग निकले

29/07/2024
देश-दुनियाबजट

ट्रंप के टैरिफ अटैक से हिला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम

26/08/2025
Rahul Gandhi
देश-दुनिया

Rahul Gandhi : राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का तीखा वार, नाम को लेकर उठाया बड़ा सवाल

03/05/2026
अन्यट्रेंडिंगफीचर्डभिलाई-दुर्ग

लायंस क्लब भिलाई पिनाकल ने मनाया फाऊंडेशन डे, सेवा कार्य में पिनाकल हमेशा अग्रसर-टावरी

15/09/2024
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?