सीजी भास्कर, 30 मई : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत हल्का पटवारी (एफ्रेम केरकेट्टा) को कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही, आदेशों की अनदेखी और गंभीर अनियमितता के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Efrem Kerketta Suspension) कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा त्रिपाठी द्वारा की गई है।
16 मई 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में (पटवारी) एफ्रेम केरकेट्टा को मोबाइल नंबर, आधार नंबर, किसान-किताब, लिंग प्रविष्टि जैसे डिजिटल डाटा एंट्री कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और डीएससी टारगेट को 99% तक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके, उन्होंने कार्यों में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई। इसके बाद 21 मई की समीक्षा बैठक में एफ्रेम केरकेट्टा बिना सूचना के अनुपस्थित रहे, जबकि सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना अनुमति अनुपस्थित न रहने का स्पष्ट निर्देश था।
एफ्रेम केरकेट्टा को पहले 21 मई और फिर 24 मई को दो बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अंतिम नोटिस के जवाब में उन्होंने 28 मई को जवाब प्रस्तुत किया, जो कि समाधानकारक नहीं पाया गया। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न केवल पदीय दायित्वों को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि यह आचरण (घोर लापरवाही), (अनियमितता) और (कदाचार) की श्रेणी में आता है।
उल्लेखनीय है कि उनका आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। तदनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत (एफ्रेम केरकेट्टा) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Efrem Kerketta Suspension) किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बागबहार नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इसके साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।