सीजी भास्कर, 18 सितम्बर। भूपेश बघेल की ओर से आवेदन में तर्क दिया गया था कि सांसद विजय बघेल की चुनाव याचिका निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के बाद दायर की गई है। इसी आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी। (Bhupesh Baghel Election Petition)
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भूपेश बघेल ने याचिका खारिज करने की मांग की थी : Bhupesh Baghel Election Petition
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल का आवेदन खारिज कर दिया। इसके साथ ही विजय बघेल की चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
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चुनाव याचिका में गवाही और जिरह की कार्रवाई होगी
अब सांसद विजय बघेल की गवाही और सबूत पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को गवाही के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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अंतिम फैसला साक्ष्य और दलीलों के आधार पर होगा : Bhupesh Baghel Election Petition
इससे पहले आवेदन पर सुनवाई के दौरान विजय बघेल की गवाही की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब आवेदन खारिज होने के बाद गवाही के साथ आगे जिरह और साक्ष्य की प्रक्रिया होगी।
पूरा मामला पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। आगे की सुनवाई में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
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