सीजी भास्कर, 25 जून |
दुर्ग जिले में मकान बेचने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम देवादा संतोष कुमार देशमुख (52) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी पोषण निषाद, सुकून निषाद और प्रीति निषाद अंजोरा में अपना मकान बेचने के लिए सौदा 46 लाख में किया था।
सौदे के बाद आरोपियों ने 17 लाख 70 हजार रुपए नकद और चेक के माध्यम से ले लिए। पैसा लेने के बाद आरोपियों ने ज्यादा पैसों के लालच में अपना मकान आरोपी हुस्ना बेगम और वसीम खान से सौदा कर लिया। मामला सोमनी थाना क्षेत्र का है।
पीड़ित से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी संतोष कुमार देशमुख ने हुस्ना बेगम और वसीम खान से संपर्क कर रजिस्ट्री रुकवाने का आग्रह किया तो उन्होंने भी रजिस्ट्री रुकवाने के नाम पर 3 लाख 30 हजार रुपए तक ले लिए।
एडवांस लेकर रजिस्ट्री दूसरे के नाम कराई
पैसे लेकर भी दोनों पार्टियों ने रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम नहीं करते हुए लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया । इसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए मामला दर्ज किया गया।
पीड़ित संतोष कुमार देशमुख ने मकान खरीदने के नाम आरोपियों को 17 लाख रुपए नकद और चेक के माध्यम से दिए और इकरारनामा भी तैयार किया गया। लेकिन आरोपियों ने अधिक पैसों के लालच में वही मकान मो. वसीम खान को 46.5 लाख रुपए में बेचने का नया सौदा कर लिया और 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए।
राशि की भरपाई करने की शर्त रखी
जब प्रार्थी को इस दूसरी डील की जानकारी मिली, तो उन्होंने वसीम खान और उसकी पत्नी हुस्ना बेगम से रजिस्ट्री रुकवाने का आग्रह किया। लेकिन वसीम खान और हुस्ना ने 5 लाख रुपए की राशि की भरपाई प्रार्थी से करवाने की शर्त रखी। इसके चलते प्रार्थी ने 3.30 लाख रुपए और दिए, फिर भी आरोपियों ने धोखाधड़ी करते हुए मकान हुस्ना बेगम के नाम पर रजिस्ट्री करा दी।
पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान 12 जून 2025 को आरोपी हुस्ना बेगम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शेष 3 आरोपी पोषण, सकुन और प्रीति निषाद घटना के बाद से फरार थे, जिन्हें पुलिस ने मंगलवार 24 जून 2025 को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया और धोखाधड़ी की रकम में से 5,500 रुपए पुलिस ने जब्त किए। शेष राशि खर्च हो चुकी बताई गई। जबकि मुख्य आरोपी वसीम खान अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
शिकायत के बाद अंजोरा पुलिस चौकी में IPC की धारा 420 व 120 (बी) के तहत अपराध क्रमांक 196/2025 दर्ज किया गया। तीनों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।