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Home » NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ा झटका! रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग वाली याचिका खारिज, काउंसलिंग का रास्ता साफ

NEET UG 2025: सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ा झटका! रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग वाली याचिका खारिज, काउंसलिंग का रास्ता साफ

By Newsdesk Admin
04/07/2025
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सीजी भास्कर 4 जुलाई नीट यूजी 2025 रिवाइज्ट रिजल्ट और काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली याचिका को आज, 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. नीट यूजी फाइनल आंसर-की और रिजल्ट को चुनौती देते हुए परीक्षा में शामिल एक छात्र की ओर से याचिका दायर की गई थी. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादान की बेंच ने छात्र शिवम गांधी रैना की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.छात्र ने फाइनल आंसर-की में तीन गलत जवाबों को लेकर सप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

जिन पर आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तीन उत्तर गलत थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन शेष तो सही थे. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे जो पेपर दिया गया था. उसमें 4 विकल्प थे, जिसके प्रश्न पर मैंने आपत्ति जताई है.जिस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि इसी तरह का मामला, जिसे हमने दो दिन पहले खारिज कर दिया था. एक जैसा मामला है. आप सैद्धांतिक रूप से सही हो सकते हैं कि कई सही उत्तर हो सकते हैं. याचिकाकर्ता के एडवोकेट बाला ने दलील दी कि यह छात्रों के करियर के बारे में है. यह व्यक्तिगत मामला नहीं है. इससे बहुत से छात्र प्रभावित होंगे.NEET UG Result 2025: कोर्ट ने खारिज की याचिकावकील ने कहा कि इस न्यायालय ने 2024 में परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा ठीक है, धन्यवाद.

वकील बाला ने कहा कि एक समिति गठित की जाए. मैंने सही उत्तर दिया है. आंसर-की में स्पष्ट त्रुटि है. जिस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि हम व्यक्तिगत परीक्षाओं से नहीं निपट सकते. पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.NEET UG 2025: याचिकाकर्ता को किन प्रश्नों पर थी आपत्ति?याचिकाकर्ता शिवम गांधी रैना ने आरोप लगाया था कि एनटीए द्वारा एक प्रश्न (प्रश्न संख्या .136, कोड नंबर 47) के लिए दिए गए उत्तर में गलती थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि 2024 की इस परीक्षा में शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और आईआईटी दिल्ली द्वारा दी गई एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर गलतियों के सुधार का आदेश दिया. हालांकि बेंच ने अपना स्टैंड बदलने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह एक राष्ट्रीय परीक्षा में व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.

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